Free Ration Face Recognition: फ्री राशन वितरण सिस्टम में हो रहा बड़ा बदलाव, अब फेस रिकग्निशन से मिलेगा अनाज
Free Ration Face Recognition: A major change is underway in the free ration distribution system, with face recognition now allowing for grain distribution.

Free Ration Face Recognition: मध्यप्रदेश सरकार राशन वितरण व्यवस्था को और आसान और पारदर्शी बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। अब तक जहां राशन लेने के लिए बायोमेट्रिक सत्यापन जरूरी था, वहीं आने वाले समय में यह प्रक्रिया पूरी तरह बदल जाएगी और लाभार्थियों को फेस रिकग्निशन तकनीक के जरिए राशन दिया जाएगा।
क्या होगी नई व्यवस्था
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने जानकारी दी है कि दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में फेस रिकग्निशन आधारित सिस्टम लागू कर दिया जाएगा। इसके तहत पात्र हितग्राहियों की पहचान उनके चेहरे के जरिए की जाएगी और उसी आधार पर उन्हें उचित मूल्य की दुकानों से राशन मिलेगा।
अभी कैसे मिल रहा है राशन
फिलहाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत पात्र परिवारों को बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार पर राशन दिया जा रहा है। पीओएस मशीन पर फिंगर या अंगूठे के निशान सही पाए जाने पर ही राशन मिलता है। जिन लोगों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाता, जैसे बुजुर्ग या दिव्यांग, उनके लिए आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजकर राशन दिया जाता है।
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नई व्यवस्था से क्या होगा फायदा
नई तकनीक लागू होने के बाद उन लोगों को भी राहत मिलेगी जो फिंगरप्रिंट की समस्या के कारण परेशानी उठाते हैं। फेस रिकग्निशन के जरिए पहचान आसान होगी और समय भी बचेगा। इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी और गड़बड़ी की संभावना कम होगी।
कितने लोगों को मिल रहा लाभ
प्रदेश में वर्तमान में 44 हजार 671 ऐसे हितग्राही हैं, जिनके परिवार के अन्य सदस्य को नामांकित कर राशन दिया जा रहा है। मार्च 2026 के दौरान 2 लाख 72 हजार मीट्रिक टन राशन एक करोड़ 24 लाख 34 हजार परिवारों तक पहुंचाया गया है। जो लोग अभी तक राशन नहीं ले पाए हैं, उन्हें 15 अप्रैल तक यह सुविधा उपलब्ध रहेगी।
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पोर्टेबिलिटी से मिली सुविधा
मंत्री ने बताया कि प्रदेश के 36 हजार 486 परिवार अन्य राज्यों में जाकर राशन ले रहे हैं, जबकि 7 हजार 252 बाहरी राज्यों के परिवार मध्यप्रदेश में राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अंतर जिला पोर्टेबिलिटी के तहत 18 लाख 55 हजार 554 परिवारों ने अपनी सुविधा अनुसार अन्य जिलों या दुकानों से राशन लिया है। इस व्यवस्था से अब किसी एक दुकान से ही राशन लेने की बाध्यता नहीं रही और लोगों को अधिक सुविधा मिल रही है।
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