old pension applicable: केंद्र और राज्य सरकारों ने जब से पुरानी पेंशन स्कीम बंद की है, तब से कर्मचारियों में खासा गुस्सा है। कर्मचारियों द्वारा लगातार पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की जा रही है। कर्मचारियों का गुस्सा शांत करने के लिए सरकार द्वारा नई-नई पेंशन योजनाएं लाई जा रही हैं, लेकिन कर्मचारी पेंशन लागू करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। इस बीच उत्तरप्रदेश के कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है।
दरअसल, केंद्र सरकार के फैसले के बाद उत्तरप्रदेश शासन ने निकायों में 28 मार्च 2005 से पहले निकले विज्ञापन के आधार पर भर्ती हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का रास्ता साफ कर दिया है। इन कर्मचारियों से विकल्प मांगा गया है और प्रमाणित सेवा पुस्तिका की कॉपी स्थानीय निकाय निदेशालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है। उत्तर के अन्य विभाग भी इस प्रक्रिया को अपने यहां धीरे-धीरे लागू कर रहे हैं।

इस आधार पर मिलेगी पुरानी पेंशन (old pension applicable)
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2005 के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू की है। हालांकि बहुत से कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी भर्ती का विज्ञापन इसके पहले निकला था। इसके बावजूद उन्हें पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही थी। अब ऐसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने का फैसला केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

प्रभारी निदेशक ने भेजे निर्देश (old pension applicable)
इस संबंध में प्रभारी निदेशक स्थानीय निकाय ऋतु सुहास ने निकायों को निर्देशित किया है कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से कवर राज्य सरकार के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिनका चयन ऐसे पदों या रिक्तियों पर हुआ है, जिनका विज्ञापन नई पेंशन योजना लागू होने के बाद हुआ है यानी 28 मार्च 2005 से पहले जिन पदों को भरने का विज्ञापन हो चुका है, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। (old pension applicable)
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निर्धारित प्रोफार्मा में मांगी यह जानकारी (old pension applicable)
नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी से एक निर्धारित प्रोफार्मा में इसके लिए जानकारी मांगी गई है। इस जानकारी के आधार पर ही पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को पुरानी पेंशन सुविधा प्रदान की जाएगी। प्रोफार्मा में यह जानकारियां मांगी गई है-
- ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के नाम, वर्तमान पद, वेतनमान व जन्मतिथि।
- राज्य सरकार के अधीन पहली नियुक्ति का पद, भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने वाले विभाग की जानकारी।
- विज्ञापित पद और उसकी कॉपी, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि।
- विकल्प पत्र 31 अक्टूबर 2024 से पूर्व यदि दिया गया है या नहीं और विभागाध्यक्ष की संस्तुति के साथ इसे भेजना होगा।
- मूलरूप से सेवा पुस्तिका की प्रमाणित छाया प्रति भी उपलब्ध कराना होगा। (old pension applicable)
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