MP Police News: मध्यप्रदेश में इन दिनों तबादलों का सीजन चल रहा है। विभिन्न विभागों में अधिकारी-कर्मचारी अपनी मनचाही जगहों पर अपना तबादला कराने की जुगत में लगे हुए हैं। पुलिस विभाग में भी रोजाना बड़े पैमाने पर तबादले हो रहे हैं। इस बीच पुलिस मुख्यालय से 17 जून 2025 को जारी एक आदेश ने दागी पुलिस अफसरों और कर्मचारियों के अरमानों पर पानी फेर दिया है।
विशेष महानिदेशक (प्रशासन) पुलिस मुख्यालय भोपाल आदर्श कटियार द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। यह आदेश पुलिस आयुक्त इंदौर व भोपाल तथा सभी पुलिस अधीक्षकों (रेल सहित) को जारी किया गया है। इस आदेश ने प्रदेश के कई पुलिस अफसरों और कर्मचारियों की नींद उड़ा कर रख दी है। इसकी वजह यह है कि अब उन्हें पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच अथवा किसी अधिकारी के कार्यालय में कार्य हेतु तैनात नहीं किया जाएगा।
आदेश का पालन नहीं होने पर नाराजगी (MP Police News)
इस पत्र की शुरूआत में ही इस बात पर नाराजगी जताई गई है कि पूर्व में 15 अक्टूबर 2014 को पुलिस मुख्यालय से जारी परिपात्र में दिए गए दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। इस परिपत्र में आपराधिक प्रकरण एवं विभागीय जांच में संलिप्त अधिकारियों की थानों में पदस्थापना के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे।

अब इस पत्र में क्या दिया है फरमान (MP Police News)
अब 17 जून 2025 को जारी परिपत्र में पुन: निर्देशित किया गया है कि जिन पुलिसकर्मियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण विवेचना अथवा अभियोजन में लंबित हैं (दुर्घटना प्रकरण को छोड़कर) तथा जिन पुलिस कर्मियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार, नैतिक अधोपतन, शारीरिक हिंसा एवं अवैधप निरोध संबंधी आरोपों पर विभागीय जांच लंबित हैं, उन्हें पुलिस थानों, क्राइम ब्रांच अथवा किसी अधिकारी के कार्यालय में कार्य हेतु तैनात नहीं किया जाएगा।
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कार्यवाही कर देना होगा जानकारी (MP Police News)
जारी पत्र में स्पष्ट रूप से हिदायत दी गई है कि आपकी इकाई में जो भी उपरोक्त श्रेणी के पुलिसकर्मी हो, उनके बारे में आवश्यक कार्यवाही कर पालन प्रतिवेतन सहायक पुलिस महानिरीक्षक (कार्मिक) को ई-मेल पर प्रेषित करें। इसके साथ ही भविष्य में भी उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें। (MP Police News)
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पहले जारी हुआ था यह फरमान (MP Police News)
इससे पहले पुलिस थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना को लेकर आदेश जारी किया गया था। 10 जून 2025 को जारी इस आदेश में कहा गया था कि थाना स्तर पर पुलिस की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी एवं जनोन्मुखी हो, इसके लिए आवश्यक है कि लंबी अवधि से थानों में पदस्थ कर्मचारियों को समय-समय पर स्थानांतरित किया जाएं। इससे न केवल अधिकारी-कर्मचारी की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी, बल्कि जनता में शिकायत की संभावना भी कम होगी। (MP Police News)

इतनी अवधि तक ही रह सकेंगे पदस्थ (MP Police News)
- किसी भी थाने में किसी भी कर्मचारी की एक पद पर पदस्थापना सामान्यत: 4 वर्ष तथा अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को उपरोक्त अवधि की पदस्थापना पूर्ण होने के उपरांत पुन: उस पद पर उसी थाने में पदस्थ नहीं किया जाएं।
- किसी भी कर्मचारी की पृथक पदों पर किसी एक थाने में पुन: पदस्थापना में कम से कम 3 वर्षों का अंतराल अवश्य रखा जाएं।
- आरक्षक से उप निरीक्षक के पद पर किसी भी कर्मचारी की एक ही अनुविभाग में विभिन्न पदों पर कुल पदस्थापना अवधि 10 साल से अधिक नहीं हो।
- उपरोक्त सेवाकाल में स्थानांतरण के साथ-साथ अटैचमेंट की समयावधि भी शामिल रहेगी। (MP Police News)
पुलिस व्यवस्था में सुधार के प्रयास जारी…🙏🏻#MPPolice pic.twitter.com/l5NgyHftpD
— DGP MP (@DGP_MP) June 17, 2025
पुलिस थानों की कार्यप्रणाली प्रभावी, पारदर्शी, जनोन्मुखी बनाने एवं कार्यक्षमता में वृद्धि हेतु पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर एवं पदस्थापना के निर्देश पुलिस महानिदेशक द्वारा जारी किए गए हैं।
— DGP MP (@DGP_MP) June 11, 2025
एक ही थाने में लंबी अवधि से पदस्थ अधिकारी हटाए जाएंगे।#MPPolice pic.twitter.com/qhRtu75mHM
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