Krishi Yantra Subsidy MP: कृषि यंत्रों पर सरकार दे रही भारी भरकम सब्सिडी, शुरू हुए आवेदन, जल्द करें

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Krishi Yantra Subsidy MP: केंद्र और राज्य सरकारों का पूरा प्रयास है कि किसानों की खेती की लागत कम हो और उन्हें ज्यादा से मुनाफा हो। इसके लिए यंत्रों से खेती भी एक बड़ा माध्यम है। हालांकि हर किसान की क्षमता महंगे दामों पर कृषि यंत्रों की खरीदी कर पाना नहीं होती है। यही कारण है कि सरकार द्वारा इन कृषि यंत्रों की खरीदी के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा भी इसके लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है। जिसमें किसानों को उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान का भी प्रावधान है। इन योजनाओं का लाभ लेने किसान भाई ई-कृषि यंत्र योजना पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन कर उन्नत कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में पोर्टल पर 18 जून से मल्टी क्राप प्लांटर एवं स्ट्रा रीपर सहित टॉप 5 कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन जारी किए गए हैं।

इन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू (Krishi Yantra Subsidy MP)

ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर विभिन्न कृषि यंत्रों के लिए 18 जून से आवेदन शुरू हो गए हैं। प्राप्त आवेदनों के आधार पर लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा एवं पृथक से लॉटरी की सूचना प्रकाशित की जावेगी। जिन कृषि यंत्रों के लिए आवेदन शुरू हुए है, उनमें शामिल हैं-

  • मल्टी क्राप प्लांटर
  • स्ट्रा रीपर
  • हैप्पी सीडर
  • सुपर सीडर
  • स्वचालित टूल बार – राइड ऑन टाइप यंत्र
  • इतनी राशि का बनवाना होगा डिमांड ड्राफ्ट (Krishi Yantra Subsidy MP)
  • कृषि यंत्र मल्टी क्राप प्लांटर हेतु 3,000 रुपये।
  • कृषि यंत्र स्ट्रा रीपर हेतु 10,000 रुपये।
  • कृषि यंत्र स्वचालित टूल बार – राइड ऑन टाइप हेतु 5,000 रुपये।
  • कृषि यंत्र हैप्पी सीडर हेतु 4500 रुपये।
  • कृषि यंत्र सुपर सीडर हेतु 4500 रुपये।

आवेदन के साथ कृषक को स्वयं के बैंक खाते से उक्त राशि का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाकर जमा करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि के बिना आवेदन मान्य नहीं किया जायेगा।

किस कृषि यंत्र पर कितना है अनुदान (Krishi Yantra Subsidy MP)

  • मध्यप्रदेश कृषि अभियांत्रिकी विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्रों के जारी जिलेवार लक्ष्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग श्रेणी के कृषि यंत्रों पर अलग-अलग राशि की सब्सिडी दी जाएगी।
  • कृषि कल्याण विभाग की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत लघु एवं सीमांत के सभी वर्गों के किसानों को इकाई लागत का 50 से 60% का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसके साथ ही अन्य सभी वर्ग के किसानों को इकाई लागत का 40 से 50% तक का अनुदान दिया जाएगा।
  • इसके अलावा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर सब्सिडी कैलकुलेटर के माध्यम से अनुदान की गणना कर सकते हैं।

कृषि पोर्टल के अनुसार यहां मल्टी क्राप प्लांटर, स्ट्रा रीपर, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर एवं स्वचालित टूल बार – राइड ऑन टाइप यंत्र की अनुदान की गणना की गई है, जो इस प्रकार है-

मल्टी क्रॉप प्लांटर कृषि यंत्र: योजना के अंतर्गत कृषक महिलाओं, एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को मल्टी क्रॉप प्लांटर पर लगत का अधिकतम 50 प्रतिशत यानी 50000 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। वहीं जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को 40 प्रतिशत या 40000 रूपये का अधिकतम अनुदान दिए जाने का प्रावधान है।

स्ट्रा रीपर कृषि यंत्र: प्रदेश की कृषक महिलाओं, एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को 35 बीएचपी से अधिक स्ट्रा रीपर कृषि यंत्र पर अधिकतम 50त्न या 1 लाख 50 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को यंत्र की लागत का 40% या 1 लाख 20 हजार रूपये का अनुदान मुहैया करवाया जाएगा।

सुपर सीडर कृषि यंत्र: अनुदान योजना के अंतर्गत प्रदेश के जनरल, एसटी एवं एससी सहित अन्य सभी वर्ग के किसानों को सुपर सीडर कृषि यंत्र की लागत का अधिकतम 1 लाख 20 हजार रूपये यानी 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा।

हैप्पी सीडर कृषि यंत्र: हैप्पी सीडर कृषि यंत्र पर किसानों को अधिकतम 86,350 रूपये का अनुदान दिया जायेगा। प्रदेश के सभी किसानों को हैप्पी सीडर 9 टाइन पर 81,400 रूपये (50 प्रतिशत), हैप्पी सीडर 10 टाइन पर 84,150 रूपये (50 प्रतिशत) और 11 टाइन हैप्पी सीडर पर 86,350 रूपये का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान कृषि यंत्र की लागत पर दिया जायेगा।

स्वचालित टूल बार-राइड ऑन टाइप यंत्र: योजना के अंतर्गत प्रदेश की कृषक महिलाओं, एसटी एवं एससी वर्ग के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या 1 लाख 55 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा। इसके अलावा जनरल एवं अन्य वर्ग के किसानों को लागत का 40 प्रतिशत या 1 लाख 24 हजार रूपये का अनुदान दिया जायेगा।

वास्तविक राशि हो सकती है अलग (Krishi Yantra Subsidy MP)

सब्सिडी कैलकुलेटर यूजर द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, अनुमानित अनुदान की गणना दर्शाता है। वास्तविक अनुदान की राशि अनेक घटकों पर निर्भर होती है। इसलिए सब्सिडी कैलकुलेटर द्वारा दर्शाई गई गणना, वास्तविक अनुदान की राशि से भिन्न हो सकती है।

कृषि यंत्र हेतु आवेदन के लिए दस्तावेज (Krishi Yantra Subsidy MP)

  • आधार कार्ड
  • बैंक पासबुक
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बी-1 की प्रति
  • बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

अनुदान के लिए कहां करें आवेदन (Krishi Yantra Subsidy MP)

मध्यप्रदेश में कृषि अनुदान योजना के तहत कृषि यंत्र अनुदान पर लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। अत: जो किसान भाई ऊपर दिए गए कृषि यंत्रों पर अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं वे किसान ऑनलाइन ई-कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल https://farmer.mpdage.org/Home/Index पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीयन की प्रक्रिया पोर्टल पर प्रारम्भ है।

ई-कृषि यन्त्र अनुदान पोर्टल पर आवेदन के लिए आधार ऑथेंटिकेशन (ई-केवाईसी) फिंगरप्रिंट L1 पंजीकृत डिवाइस ही क्रियाशील है। किसान यह आवेदन नजदीकी एमपी ऑनलाइन से या सीएससी सेंटर से जाकर कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए यहां करें संपर्क (Krishi Yantra Subsidy MP)

आवेदन के लिए किसान भाई अपने जिले के सहायक कृषि यंत्री, कृषि अभियांत्रिकी एवं उप संचालक कृषि, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में सम्पर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

इसके अलावा संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी, ऑफिस कॉम्पलेक्स, बी ब्लॉक, गौतम नगर, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल- 462023, दूरभाष टेलीफोन नंबर: 0755-4935001, वैकल्पिक नंबर: 0755-4935002, ई-मेल आईडी : dbtsupport@crispindia.com (कृषि यंत्रों के लिए) से भी संपर्क कर सकते हैं।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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