IT Act Changing : केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट 2024-25 में आयकर अधिनियम को लेकर घोषणा की गई थी। इसका अनुसरण करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की व्यापक समीक्षा की देखरेख के लिए एक आंतरिक समिति का गठन किया है।
इसका लक्ष्य है अधिनियम को संक्षिप्त, स्पष्ट और समझने में आसान बनाना। जिससे विवाद और मुकदमेबाजी कम होगी। इसके साथ ही करदाताओं को कर के बारे में अधिक स्पष्टता होगी। इस समिति ने चार श्रेणियों में जनता से इनपुट और सुझाव आमंत्रित किये हैं।
इन श्रेणियों को लेकर मांगे सुझाव
⇒ भाषा का सरलीकरण
⇒ मुकदमेबाजी में कमी
⇒ अनुपालन में कमी
⇒ अनावश्यक/अप्रचलित प्रावधान
यह है इस वेबपेज का लिंक
इसकी सुविधा के लिए, ई-फाइलिंग पोर्टल पर एक वेबपेज लॉन्च किया गया है। जिसका लिंक https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/pre-login/ita-comprehensive-review है। ई-फाइलिंग पोर्टल का लिंक हितधारकों/विशेषज्ञों/लोगों के लिए 06 अक्टूबर 2024 से उपलब्ध है।
इस तरह दे सकते हैं सुझाव
हितधारक/विशेषज्ञ/लोग अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करके पेज तक पहुंच सकते हैं। इसके बाद ओटीपी के माध्यम से सत्यापन किया जाएगा। सुझाव उपर्युक्त चार श्रेणियों के अंतर्गत सम्बंधित हो इसके लिए हितधारकों/विशेषज्ञों/लोगों द्वारा दिए गए सुझावों में, जैसा भी मामला हो, आयकर अधिनियम, 1961 या आयकर नियम, 1962 के प्रासंगिक प्रावधान (विशिष्ट धारा, उप-धारा, खंड, नियम, उप-नियम या फॉर्म संख्या) का उल्लेख होना चाहिए।
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