High Tension Line Safety Distance: हाईटेंशन लाइनों से कितनी दूरी तक नहीं किया जा सकता कोई भी निर्माण?
High Tension Line Safety Distance: बिजली की एक्स्ट्रा हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइन बेहद खतरनाक होती है। यही कारण है कि इसके आसपास किसी भी दूरी पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इन ट्रांसमिशन लाइनों से कितनी दूरी तक कोई निर्माण कार्य नहीं किया जा सकता है?
मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) ने इस बारे में स्पष्ट किया है कि नियमानुसार विद्युत सुरक्षा की दृष्टि से 132 केवी व उससे अधिक क्षमता की ट्रांसमिशन लाइनों के दोनों ओर 27 मीटर का कॉरीडोर प्रतिबंधित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण वर्जित है, क्योंकि ट्रांसमिशन तारों के हवा के दबाव से झूलने (स्विंग) की स्थिति में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
निर्माण हटाने प्रदेश में चल रहा अभियान
ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी (एम.पी. ट्रांसको) द्वारा प्रदेश में एक्स्ट्रा हाईटेंशन ट्रांसमिशन लाइनों के आसपास प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में विद्युत सुरक्षा के निर्धारित मानकों की अनदेखी कर बने घातक व अवैध निर्माणों को हटाने और नागरिकों को विद्युत सुरक्षा मानकों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
600 से 950 गुना घातक है घरेलू बिजली से
प्रदेश में अनेक स्थानों पर ऐसे अवैध निर्माण पाए गए हैं, जो न केवल मानव जीवन के लिए गंभीर खतरा हैं बल्कि प्रदेश की बिजली आपूर्ति को भी लंबे समय के लिए बाधित कर सकते हैं। घरेलू बिजली की तुलना में ट्रांसमिशन लाइनों में प्रवाहित धारा लगभग 600 से 950 गुना अधिक घातक होती है।
प्रदेश में दिये गये 3610 नोटिस
पूरे प्रदेश में 3610 नोटिस ऐसे लोगों को दिए गए हैं जिन्होंने पहले से विद्यमान ट्रांसमिशन लाइन के समीप प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में अपने निर्माण कर लिए हैं। इनमें से सर्वाधिक संख्या इंदौर की है जहां 1031 नोटिस दिए गए हैं। इसके अलावा राजधानी भोपाल में 855 जबलपुर में 544 तथा ग्वालियर क्षेत्र में 277 नोटिस दिए गए हैं। इंदौर शहर के अलावा मालवा-निमाड़ क्षेत्र में 903 नोटिस एम.पी. ट्रांसको द्वारा जारी किये गए हैं।
दी जा रही है लगातार समझाइश
एम.पी. ट्रांसको की टीमें प्रदेश में पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम, जनजागरूकता कार्यक्रम और नोटिस के माध्यम से लोगों को समझाइश दे रही हैं। अब तक अनेक नोटिस जारी किए जा चुके हैं और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई प्रशासन की मदद से की जा रही है।
मंत्री से लोगों ने की यह अपील
ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने अपील की है कि नागरिक अपने व परिवार की सुरक्षा को देखते हुए ट्रांसमिशन लाइनों के समीप निर्माण न करें और मानकों के अनुरूप ही भवन निर्माण कार्य करें। इससे न केवल दुर्घटनाओं से बचाव होगा बल्कि प्रदेश को सतत व सुरक्षित विद्युत आपूर्ति भी सुनिश्चित हो सकेगी।
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