MP Teachers Bharti: हाई कोर्ट का बड़ा फैसला! 2018 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों को भरने के दिए निर्देश
MP Teachers Recruitment: Big decision of High Court! Instructions given to fill the vacant posts of teacher recruitment 2018
MP Teachers Bharti: जबलपुर हाई कोर्ट ने उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 2018 के तहत ईडब्ल्यूएस वर्ग के रिक्त पदों पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार बताया कि यह फैसला इतिहास विषय के OBC उम्मीदवारों की याचिका पर किया गया है। बता दें कि कोर्ट ने यह पूरी प्रक्रिया 45 दिन के भीतर करने के निर्देश दिए।
नियुक्ति के लिए खाली है 5935 पद
याचिकाकर्ता ऋतु नामदेव व अन्य ने हाईस्कूल शिक्षक भर्ती 2018 के बचे हुए पदों पर नियुक्ति न देने के विरुद्ध जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि वर्ष 2018 में उच्च माध्यमिक शिक्षक के 17000 पदों का विज्ञापन आया था। जिसमे 15000 पदों को प्रथम चरण में व शेष पदों को द्वितीय चरण में भरा जाना था लेकिन नही भरा गया। याचिकाकर्ता द्वारा RTI लगाकर 2018 की भर्ती के रिक्त पदों की जानकारी माँगी। उत्तरवादी क्रमांक 2 लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा RTI के जबाब में 5935 पदों को रिक्त होना बताया।
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जस्टिस मिश्रा की सिंगल बेंच ने सुनाया फैसला
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता धीरज तिवारी ने स्कूल शिक्षा विभाग व जनजातीय कार्य विभाग के बचे पदों की संख्या बताई और बताया कि ओबीसी वर्ग के चयनित सूची के अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन कराए जाने के बाद भी नियुक्ति नही दी गई।
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने उत्तरवादी शासकीय अधिवक्ता से प्रश्न किया राज्य के विद्वान सरकारी वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की प्रार्थना की उनका कहना है कि कम मेधावी किसी अन्य अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई है।
मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं संख्या 3 स्कूल शिक्षा विभाग और 4 जनजातीय कार्य विभाग के समक्ष नए अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा याचिकाकर्ताओं को परिणाम बताएं। याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग अभ्यावेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया है और प्रत्येक अभ्यावेदन पर प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा अलग से आदेश पारित किया जाएगा।
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