Diesel adulteration in Ratlam: रतलाम में सीएम काफिले की गाड़ियों में मिला पानी मिला डीजल, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने दिए पूरे प्रदेश में पेट्रोल पंप जांच के निर्देश, दोषी पेट्रोल पंप पर दर्ज हुई एफआईआर, पंप सील, ऑयल कंपनियों से मांगी गई विस्तृत रिपोर्ट, भूमिगत टैंकों में पानी रिसाव की होगी सघन जांच, हर पेट्रोल पंप पर होगी चेकलिस्ट के अनुसार निरीक्षण प्रक्रिया, जांच रिपोर्ट ऑनलाइन दर्ज करने के आदेश, नागरिक सुविधाएं अनिवार्य, साफ-सफाई पर विशेष जोर
Diesel adulteration in Ratlam: रतलाम में सीएम के काफिले के वाहनों में ही पानी मिला डीजल डाल देने की घटना (Ratlam diesel water mix case) से शासन स्तर पर भी हड़कंप मच गया है। अब प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्रदेश के सभी पेट्रोल पंप की गहन जाँच (MP petrol pump checking order) कराने के निर्देश दिए हैं।
उन्होंने रतलाम में हुई घटना पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि उपभोक्ताओं को हर हाल में गुणवत्तायुक्त पेट्रोल एवं डीजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। श्री राजपूत ने वरिष्ठ अधिकारियों को ऑयल कंपनियों के साथ बैठक कर जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश (Govind Singh Rajput statement) दिए।

क्या थी रतलाम की घटना (Diesel adulteration in Ratlam)
उल्लेखनीय है कि रतलाम (Ratlam news today) में कई वाहनों में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के पेट्रोल पंप शक्ति फ्यूल पॉइंट डोसीगाँव से डीजल भरवाया गया था। डीजल में पानी होने से वाहन बंद होने की घटना प्रकाश में आई है। खाद्य विभाग जिला रतलाम के अधिकारियों द्वारा पंप की तत्काल ही जांच की गई। जाँच में पेट्रोल एवं डीजल के सेम्पल लिए जाकर बीपीसीएल लेब मांगलिया इंदौर भेजे गए हैं।
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पंप संचालक पर एफआईआर दर्ज (Diesel adulteration in Ratlam)
इस प्रकरण में मोटर स्पिरिट और उच्च व्यय डीजल (प्रदाय तथा वितरण का विनियम और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के प्रावधानों के तहत दोषी पंप संचालक के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 377 के तहत एफआईआर (Petrol pump FIR Madhya Pradesh) दर्ज कराई गई है। पंप पर उपलब्ध पेट्रोल 5995 ली. एवं डीजल 10657 लीटर जप्त कर पम्प को सील (BPCL petrol pump sealed) किया गया है।

जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश (Diesel adulteration in Ratlam)
अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने इस घटना के परिपेक्ष्य में 27 जून को ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एवं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की गत दिवस बैठक (Oil companies meeting MP) ली। उन्होंने घटना के संबंध में तत्काल विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश बीपीसीएल को दिए।
चेकलिस्ट के अनुसार करें निरीक्षण (Diesel adulteration in Ratlam)
वर्तमान में वर्षा के मौसम को देखते हुए ऑयल कंपनियों को प्रदेश के समस्त पेट्रोल पम्पों का निर्धारित चेकलिस्ट अनुसार निरीक्षण (Fuel quality check in MP) करने के निर्देश दिए गए। श्रीमती शमी ने कहा कि निरीक्षण में यह आवश्यक रूप से देखा जाएगा कि पेट्रोल पम्पों के भूमिगत टैंकों में पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा है।
ऑनलाइन दर्ज की जाएं रिपोर्ट (Diesel adulteration in Ratlam)
यदि ऐसा पाया जाता है तो पानी के रिसाव को रोकने संबंधी एवं उपभोक्ताओं को सही गुणवता का डीजल और पेट्रोल प्रदाय करने की समस्त कार्यवाही करें। बैठक में सख्त निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक पेट्रोल पम्प की जाँच की जाये, जिसमें प्रतिदिन सुबह किए जाने वाला निरीक्षण एवं समय-समय पर किए जाने वाले नियमित निरीक्षणों की जांच रिपोर्ट ऑनलाईन दर्ज की जाएं। इस संबंध में जरूरी साफ्टवेयर का निर्माण करने के निर्देश भी दिए गए है।
कंपनी प्रतिनिधियों ने दिया आश्वासन (Diesel adulteration in Ratlam)
सभी आयल कंपनी के प्रतिनिधियों ने आश्वासन दिया है कि भविष्य में उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं आएगी और पेट्रोल पम्पों की संघन जाँच की जायेगी। पेट्रोल पम्पों पर आवश्यक नागरिक सुविधाओं जैसे नि:शुल्क हवा, पेय जल, महिला एवं पुरुष के लिए पृथक-पृथक शौचालय की व्यवस्था करने के निर्देश ऑयल कंपनियों को दिए गए। साथ ही पेट्रोल पम्पों पर उपलब्ध शौचालयों की प्रतिदिन साफ सफाई करने के भी निर्देश भी दिए गए।
संयुक्त दल द्वारा की जाएगी जांच (Diesel adulteration in Ratlam)
श्रीमती शमी ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले सभी पेट्रोल पंप की खाद्य, राजस्व, नापतौल एवं ऑयल कंपनी के अधिकारियों का दल बनाकर जाँच कराएं।
जांच में पेट्रोल पम्पों के भूमिगत टैंकों में किसी प्रकार का जल रिसाव रोकने तथा पेट्रोल पम्प के नोजल से सही गुणवत्ता का डीजल एवं पेट्रोल प्रदाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
किसी भी स्थिति में किसी भी उपभोक्ता (Consumer protection MP) को पानी मिश्रित अथवा खराब गुणवत्ता का पेट्रोलियम उत्पाद प्रदाय नहीं किया जाए। इस दौरान खाद्य आयुक्त कर्मवीर शर्मा भी उपस्थित थे।
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