Court Decision : किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास

Court Decision : बैतूल। न्यायालय ने 15 वर्षीय अनुसूचित जनजाति की बालिका का अपहरण कर उसके साथ बार-बार बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास एवं 11,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल यह सजा सुनाई। आरोपी रवि कुमार रैकवार पिता दीमानसिंह रैकवार, उम्र-29 वर्ष, निवासी-उदयपुरा, जिला-विदिशा को यह सजा सुनाई गई है।

प्रकरण की जानकारी देते हुए अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी अमित कुमार राय एडीपीओ ने बताया कि आरोपी को धारा 3(2)(अ) एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास एवं 5,000 रुपये का जुर्माना, धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट समाहित धारा 376(3), 376(2)(एन) भादंवि में 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 363 भादंवि में 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 1,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया है।

पानी लेने का कहकर निकली घर से (Court Decision)

15 वर्षीय पीड़िता की मां ने पुलिस थाना कोतवाली बैतूल में एफआईआर कराई कि वह बैतूल जिले के एक गांव में रहती है। मजदूरी करने गौठाना के ईंट-भट्टे में अपने परिवार सहित पिछले 4 महीने से रह रही है। 17 मार्च 2021 को वह उसके पति के साथ ईंट-भट्टे में मजदूरी करने चली गई थी। शाम जब वह मजदूरी से वापस आये, तब उसकी बेटी पीड़िता कुएं से पानी लाने के लिए बोलकर कमरे से निकली थी।

कुएं पर रखी मिली थी केन (Court Decision)

जब वह काफी देर तक वापस नहीं आई, तब उसने कुएं पर जाकर देखा। वहां पीड़िता नहीं मिली, पानी की केन कुएं पर रखी हुई मिली। उन लोगों ने पीड़िता की काफी तलाश की। पीड़िता के नहीं मिलने पर वह थाने में रिपोर्ट करने आई है। पीड़िता की मां की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज की गई।

बहला-फुसला कर ले गया था

विवेचना के दौरान 25 मई 2021 को पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पूछताछ करने पर पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर बैतूल से होशंगाबाद लेकर गया था। आरोपी ने उसे सेठानी घाट होशंगाबाद के पास एक धर्मशाला के कमरे में रखकर उसके साथ कई बार बलात्कार किया था। जिसके कारण वह गर्भवती हो गयी है।

आरोप सिद्ध होने पर सजा 

आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाकर दंडित किया गया।

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