Betul Crime News : बैतूल। जिले की सारणी थाना पुलिस ने एमपीपीजीसीएल के आवासीय मकानों से खिड़की-दरवाजे चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं थाना बीजादेही पुलिस ने अवैध रेत परिवहन करते दो ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जप्त किया है।
पुलिस ने बताया कि एमपीपीजीसीएल सारणी के सिविल विभाग के कार्यपालन अभियंता राजेंद्र कुमार सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि मठारदेव कॉलोनी के आवासीय खाली मकानों के दरवाजे की 10 चौखट, 04 खिड़कियां चौखट सहित, 04 दरवाजे, आलमारी के 02 पल्ले चोरी हुए हैं। चोरी किया गया सामान रामगोपाल पिता सतनलाल बालवंशी निवासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारणी रोड के घर पर रखा हुआ है।
पुलिस के द्वारा प्रकरण में विवेचना करते हुए एमपीपीजीसीएल के सुरक्षा अधिकारी व सुरक्षा कर्मी के साथ दबिश देकर आरोपी रामगोपाल बालवंशी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। जिसने मठारदेव कॉलोनी सारणी के खाली आवासों से उक्त सामग्री चोरी करना बताया।
आरोपी के कब्जे से दरवाजे की चौखट 10 नग, खिड़कियां चौखट सहित 04 नग, दरवाजे 04 नग, आलमारी के पल्ले 02 नग बरामद किए गए हैं। आरोपी रामगोपाल पिता सतनलाल बालवंशी निवासी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारणी रोड को गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया है।
अवैध उत्खनन कर लाई जा रही थी रेत
थाना बीजादेही पुलिस ने मुखबिर सूचना पर ग्राम चिखली एवं ग्राम चूनाहजुरी में 2 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किए हैं। यह मोरन नदी से रेत का अवैध उत्खनन कर रेत ला रहे थे। रायल्टी के संबंध में पूछताछ करने पर वैध रायल्टी होना नहीं पाई गई।
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इनके कब्जे से किए गए जब्त (Betul Crime News)
अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रालियों को आरोपी चालक सतीश यादव पिता शांतीलाल यादव उम्र 32 वर्ष निवासी ग्राम चिखली थाना बीजादेही रोहित प्रजापति उर्फ सोनू पिता रामशंकर प्रजापति उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम चूनाहजुरी थाना बीजादेही के कब्जे से विधिवत जप्त कर कब्जा लिया गया है।
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इन धाराओं के तहत दर्ज प्रकरण (Betul Crime News)
थाना बीजादेही में धारा 379 भादंवि, धारा 3 सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम एवं मध्य प्रदेश गौण खनिज नियम 1996 के नियम 53(क) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं। कार्यवाही में थाना प्रभारी रवि शाक्य, एएसआई संतोष चौधरी और आरक्षक चालक पवन एनिया की मुख्य भूमिका रही।