Court Decision : बैतूल। एक 12 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराया गया है। आरोपी को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश मुलताई ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन, अधिकारी विशेष लोक अभियोजक मालिनी देशराज ने की। उन्होंने बताया बीते 6 मई 2022 को पीड़िता ने थाना साईंखेड़ा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
रिपोर्ट में कहा गया था कि वह बीते 19 अप्रैल 2022 को अपने माता-पिता के साथ पिता की मौसी की लड़की की शादी में अन्य गांव गई थी। शादी में जाने के दौरान वह अपने दादाजी के साथ गाड़ी में गई थी। उसके माता-पिता और करीबी रिश्तेदार आरोपी एक अन्य गाड़ी में सवार होकर शादी में गए थे।
रास्ते में किया बालिका से दुष्कर्म
शादी से वापस घर लौटने के दौरान माता-पिता ने बालिका को करीबी रिश्तेदार आरोपी के साथ बाइक पर सवार कर घर भेज दिया था। इस दौरान करीबी रिश्तेदार ने रास्ते में बाइक रोक कर बालिका को डरा धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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डर कर रहने लगी थी गुमसुम (Court Decision)
बालिका इस घटना से डर गई और डर से गुमसुम रहती थी। माता-पिता के बार-बार पूछने पर बालिका ने अपने साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी दी। उसके बाद माता-पिता के साथ पहुंचकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पुलिस ने किया प्रकरण दर्ज (Court Decision)
पीड़िता की रिपोर्ट पर साईंखेड़ा पुलिस ने आरोपी किशनलाल पिता रामलाल 40 साल के खिलाफ धारा 376, 506 सहित पोक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। साईखेड़ा थाना प्रभारी मुकेश ठाकुर ने प्रकरण की विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया।
आरोपी को पाया गया दोषी (Court Decision)
न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी किशनलाल को पोक्सो एक्ट की धारा 5 ढ/6 (समाविष्ट धारा 376 (2) एफ धारा 376 (3) और पोक्सो एक्ट की धारा 3/4 (2) के तहत दोषी ठहराया गया।
इस पर उसे 20 साल के कठिन कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वही धारा 506 भाग 2 में 6 माह के कारावास और एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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