Bijali Connection Rules : भोपाल। अब उपभोक्ताओं को एक ही परिसर में अलग-अलग रहने पर एक से अधिक बिजली कनेक्शन प्रदान किए जा सकेंगे। लोगों को परेशानी से निजात दिलाने राज्य शासन ने यह निर्णय लिया है। हालांकि कुछ शर्तों के आधार पर ही यह सुविधा दी जा सकेगी।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि ऐसे आवेदक जो एक ही परिसर में निवास कर रहे हैं लेकिन अलग-अलग रहते हैं, तो उनके द्वारा अलग बिजली कनेक्शन का आवेदन करने पर उन्हें नवीन कनेक्शन प्रदान किया जाएगा।
समीक्षा बैठक में दिए थे निर्देश
गौरतलब है कि ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विगत दिवस समीक्षा बैठक में इस संबंध में कार्यवाही के निर्देश दिये थे। कंपनी ने कहा है कि मूल विद्युत कनेक्शन के अधीन परिवार के द्वारा पृथक कनेक्शन चाहे जाने पर मूल कनेक्शन परिवार के मुखिया के नाम करवाने हेतु यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि इन शर्तों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एक ही परिसर में पृथक स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन दिए जाने में आ रही कठिनाई के निराकरण हेतु सभी क्षेत्रीय मुख्यालयों यथा भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, शहडोल एवं रीवा में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
लंबित प्रकरणों पर नहीं मिलेगा
इसके अंतर्गत एक ही परिसर में निवासरत पृथक-पृथक परिवारों को कुछ शर्तों के साथ स्वतंत्र घरेलू कनेक्शन दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। ऊर्जा विभाग ने निर्णय लिया है कि ऐसे आवेदक जहां मूल परिसर पर विद्युत चोरी के प्रकरण लंबित है, ऐसे आवेदनों पर कार्यवाही नहीं की जायेगी।
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बकाया राशि का ऐसे भुगतान (Bijali Connection Rules)
प्राप्त आवेदनों में मूल परिसर पर बकाया राशि होने की स्थिति में मूल परिसर पर बकाया राशि का भुगतान समानुपातिक रूप से किया जाएगा।
उदाहरण स्वरूप, मूल कनेक्शन पर यदि बकाया राशि 30 हजार रुपए है तो वहां एक पृथक कनेक्शन लिया जा रहा है तो वहां समानुपातिक रूप से बकाया राशि में से 15 हजार एवं यदि दो पृथक कनेक्शन लिए जा रहे हैं तो बकाया राशि में से 10 हजार रूपये जमा कराकर कनेक्शन दिया जा सकता है।
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इन पर नहीं होगी शर्त लागू (Bijali Connection Rules)
मूल परिसर पर राज्य शासन के निर्णय अनुसार 31 अगस्त 2023 की स्थिति में आस्थगित बकाया राशि वाले आवेदनों पर, उक्तानुसार आस्थगित राशि पर ध्यान दिए बिना, उक्त योजनांतर्गत कनेक्शन प्रदान करने की कार्यवाही की जाये। आस्थगित राशि के निराकरण के संबंध में राज्य शासन द्वारा पृथक से निर्णय लिया जाएगा।
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