Betul Borewell Ban: बैतूल में निजी बोरिंग पर सख्त बैन, बिना अनुमति मशीन पर FIR और जब्ती का आदेश
Betul Borewell Ban: Strict ban on private boring in Betul, FIR and confiscation order for machines without permission

Betul Borewell Ban: गर्मी बढ़ने के साथ बैतूल जिले में जल संकट गहराने लगा है। भूजल स्तर तेजी से नीचे जाने के संकेतों के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लेते हुए निजी नलकूप खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा पेयजल समस्या के त्वरित निराकरण के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है।
बोरिंग खनन पर पूर्ण प्रतिबंध
जिले में पेयजल स्रोतों पर बढ़ते दबाव को देखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का उपयोग करते हुए आदेश जारी किया है। इसके तहत 20 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 तक बैतूल जिले की पूरी राजस्व सीमा में सभी निजी और अशासकीय नलकूपों के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध (Betul Borewell Ban) लागू कर दिया गया है। प्रशासन का मानना है कि अनियंत्रित बोरिंग के कारण जल स्तर तेजी से गिर रहा है, जिससे पेयजल संकट और गहरा सकता है।
बिना अनुमति मशीन प्रवेश पर रोक
जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी बोरिंग मशीन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति के बिना जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी और न ही नए नलकूप खोदे जा सकेंगे। हालांकि, जो मशीनें केवल सार्वजनिक सड़कों से होकर गुजर रही हैं, उन्हें इस प्रतिबंध (Betul Borewell Ban) से छूट दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा।

उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई मशीन बिना अनुमति प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करती है या बोरिंग का प्रयास करती है, तो उसे तत्काल जब्त किया जाए। साथ ही संबंधित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। Betul Borewell Ban आदेश के उल्लंघन पर अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिकतम दो वर्ष तक की सजा या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। इसके अलावा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223 के तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
विशेष मामलों में मिल सकती है अनुमति
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि अनिवार्य और जरूरी मामलों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जांच के बाद अनुमति दे सकते हैं। वहीं, सरकारी योजनाओं के अंतर्गत होने वाले नलकूप खनन कार्य इस Betul Borewell Ban से बाहर रहेंगे। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से चल रहे कार्य पूर्ववत जारी रहेंगे और इसके लिए अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही जरूरत पड़ने पर नए या पहले से मौजूद निजी जल स्रोतों को अधिग्रहित कर उन्हें सार्वजनिक पेयजल व्यवस्था के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा।
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पेयजल समस्या के लिए कंट्रोल रूम स्थापित
गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति को सुचारु बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। यह नियंत्रण कक्ष 21 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक संचालित रहेगा। इसके प्रभारी के रूप में जिला पंचायत बैतूल के मनरेगा परियोजना अधिकारी श्री संजय यादव को जिम्मेदारी दी गई है। नागरिक अपनी शिकायत मोबाइल नंबर 9300093582 और दूरभाष 07141-230338 पर दर्ज करा सकते हैं।
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कंट्रोल रूम में तय शेड्यूल के अनुसार ड्यूटी
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड बैतूल के कार्यपालन यंत्री मनोज कुमार बघेल के अनुसार कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की ड्यूटी तय कर दी गई है। सोमवार से बुधवार सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजस्व विभाग के सहायक ग्रेड-3 अजीत सिंह रहेंगे, जबकि दोपहर 2 से शाम 8 बजे तक नगर पालिका के संदीप राठौर जिम्मेदारी संभालेंगे।
गुरुवार से शनिवार सुबह की पाली में जिला पंचायत के मिश्री नरवरे और दोपहर की पाली में जनपद पंचायत के श्रवण सोनी तैनात रहेंगे। रविवार को सुबह की पाली में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राहुल बसोड और दोपहर की पाली में गंगाराम सोलंकी कार्य करेंगे। इसके अलावा दिलीप बंजारे को रिजर्व रखा गया है।
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शिकायतों का त्वरित निराकरण होगा
कंट्रोल रूम में मिलने वाली हर शिकायत को दर्ज किया जाएगा और संबंधित विभागों को तुरंत सूचना देकर समाधान कराया जाएगा। शिकायतों की स्थिति का रोजाना अपडेट किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारियों को रिपोर्ट भेजी जाएगी। साथ ही शिकायतकर्ता से संपर्क कर समाधान की पुष्टि भी की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी पेयजल समस्या के लिए सीधे कंट्रोल रूम से संपर्क करें ताकि समय पर राहत मिल सके।
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