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MP News: नहीं होगी बिजली के बकाया बिलों की वसूली, जांच के बाद लिया जाएगा निर्णय, सरकार ने दिए आदेश

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गणेशोत्सव और दुर्गा उत्सव में अस्थाई बिजली कनेक्शन लेकर करना होगा झांकियों की साज-सज्जा; ऑनलाइन कर सकते हैं आवेदन

MP News: नहीं होगी बिजली के बकाया बिलों की वसूली, जांच के बाद लिया जाएगा निर्णय, सरकार ने दिए आदेशMP News: : (भोपाल)। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा अनुसार एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया बिलों की राशि को स्थगित किया गया है। बिलों की जाँच के बाद ही स्थगित बिलों के भुगतान पर निर्णय लिया जायेगा। निर्णय होने तक बकाया राशि पर सरचार्ज नहीं लगाया जायेगा।

श्री तोमर ने बताया कि एक सितम्बर 2023 से एक किलोवॉट तक के सभी बिजली उपभोक्ताओं को केवल चालू माह के ही देयक दिये जायेंगे। इस संबंध में सभी विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रबंध संचालक को निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

गौरतलब है कि प्रदेश में एक किलोवॉट तक के घरेलू उपभोक्ता एक करोड़ हैं। इनमें से 69 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं के कुल 4 हजार 15 करोड़ रूपये बकाया हैं।

अस्थाई कनेक्शन लेकर ही झाँकी-पंडाल की सज्जा करें : ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा है कि गणेशोत्सव तथा अन्य त्यौहारों में पंडालों को अस्थायी कनेक्शन देने के लिए विद्युत वितरण कंपनी ने माकूल प्रबंध किए हैं। मंत्री श्री तोमर ने धार्मिक उत्सव समितियों और बिजली उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे गणेशोत्सव के दौरान धार्मिक पण्डालों एवं झॉंकियों में बिजली साज-सज्जा, नियमानुसार ऑनलाइन अस्थाई कनेक्शन लेकर ही करें।

अस्थाई कनेक्शन लेने हेतु क्या करें

कंपनी के निकटतम जोन कार्यालय/वितरण केन्द्र में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन के लिये आवेदन करें। बिजली कंपनी के portal.mpcz.in पर भी अस्थाई कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा सकता है।

लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिपोर्ट आवेदन में संलग्न करें एवं वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएँ। आवेदन में दर्शाए विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपभोग की राशि अग्रिम जमा कराकर बिजली कंपनी से अस्थाई कनेक्शन की रसीद अवश्य लें। रसीद की लेमिनेटेड प्रति अनिवार्य रूप से पंडाल/झॉंकी के सामने लगाएँ। आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए न करें।

विद्युत कनेक्शन मीटरीकृत होगा एवं विद्युत देयक की बिलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन के लिये लागू घरेलू दर पर की जाएगी। झाँकियों के निर्माण एवं विद्युत साज-सज्जा में सुरक्षा नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करें। अनाधिकृत तरीके से विद्युत उपयोग न करें।

अस्थाई कनेक्शन न लेने से होने वाले नुकसान (MP News)

अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आशंका।

पारेषण एव वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना।

अनधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के तहत उपयोगकर्ता एवं संबंधित विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है, उनके विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही।

अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार के लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही।

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