bail application rejected : गर्भपात की आरोपी डॉ. वंदना कापसे का जमानत आवेदन न्यायालय ने किया निरस्त

एक नाबालिग छात्रा का गर्भपात करने के मामले में गिरफ्तार डॉ. वंदना कापसे का जमानत आवेदन अपर सत्र न्यायालय आमला ने निरस्त कर दिया है। महिला चिकित्सक एवं छोटी बच्ची की मां होने के आधार पर आरोपी डॉक्टर ने जमानत मांगी थी।
प्रकरण में डीपीओ एसपी वर्मा एवं एडीपीओ अमित कुमार राय ने जमानत आवेदन का विरोध कर तर्क किये। एडीपीओ सौरभ सिंह ठाकुर भी इस दौरान उपस्थित रहे। अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए न्यायालय ने जमानत आवेदन को निरस्त कर दिया।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों आमला थाना क्षेत्र की छात्रा के साथ दुष्कर्म और उसका गर्भपात कराए जाने का मामला सामने आया था। इस मामले में यह बात सामने आई थी कि छात्रा का गर्भपात बैतूल के लिंक रोड स्थित करूणा हॉस्पिटल में किया गया था। इसके बाद डॉक्टर वंदना कापसे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
Police Remand : गर्भपात मामले में डॉ. वंदना कापसे तीन दिन की पुलिस रिमांड पर, पुलिस करेगी पूछताछ
पुलिस ने पूछताछ के लिए डॉ. वंदना कापसे को 3 दिन की रिमांड पर लिया था। इस मामले में पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी कोचिंग संचालक और उसके माता-पिता को भी गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है। इसके अलावा प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी उक्त हॉस्पिटल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
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