Sixth Pay Commission: इन कर्मचारियों के पक्ष में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, मिलेगा छठे वेतन आयोग का लाभ
सरकार की पुनर्विचार याचिका खारिज, पंचायत शिक्षकों को 1 जनवरी 2006 से छठे वेतन आयोग का लाभ देने का आदेश बरकरार

Sixth Pay Commission: इंदौर हाईकोर्ट ने पंचायत शिक्षकों के वेतनमान से जुड़े मामले में राज्य सरकार को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने सरकार की पुनर्विचार याचिका को अस्वीकार करते हुए पहले दिए गए आदेश को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पंचायत शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान और लाभ देने के मामले में भेदभाव नहीं किया जा सकता।
हाईकोर्ट ने बरकरार रखा पुराना आदेश
इंदौर हाईकोर्ट की युगलपीठ ने राज्य सरकार की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट का वह आदेश भी यथावत रखा गया है, जिसमें पंचायत शिक्षकों को अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान वेतनमान देने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने पहले भी यह व्यवस्था दी थी कि पंचायत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिया जाए और बकाया राशि का भुगतान 6 प्रतिशत ब्याज के साथ किया जाए।
सरकार ने फैसले को दी थी चुनौती
राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की युगलपीठ में अपील दायर की थी। सरकार का तर्क था कि एकलपीठ ने छठे वेतन आयोग का लाभ 1 जनवरी 2006 से देने का आदेश देकर त्रुटि की है। सरकार का कहना था कि पंचायत शिक्षकों को यह लाभ 1 अप्रैल 2007 से दिया जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने सरकार की इस दलील को स्वीकार नहीं किया और अपील खारिज कर दी। इसके बाद सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी, जिसे भी अदालत ने अस्वीकार कर दिया।
कोर्ट ने कहा भेदभाव स्वीकार नहीं
जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पंचायत कर्मचारियों को समान वेतनमान देने का मुद्दा पहले भी कई फैसलों में स्पष्ट हो चुका है। जब राज्य सरकार स्वयं पंचायत कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों के समान वेतन देने का निर्णय ले चुकी है, तो उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव उचित नहीं माना जा सकता।
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शिक्षकों ने दायर की थी याचिका
राज्य सरकार ने 7 जुलाई 2017 और 29 दिसंबर 2017 को आदेश जारी कर पंचायत शिक्षकों को छठे वेतन आयोग का लाभ 1 अप्रैल 2007 से देने का निर्णय लिया था। इसके विरोध में पंचायत शिक्षकों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में उनका कहना था कि वेतन आयोग का लाभ उनकी प्रारंभिक नियुक्ति तिथि से दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार करते हुए 1 जनवरी 2006 से लाभ देने का आदेश दिया था।
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