Wheat Prices 2025: गेहूं की जमाखोरी कर इसके दाम बढ़ाने की कोशिशें अब कामयाब नहीं हो सकेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए बड़ा कदम उठाया है। समग्र खाद्य सुरक्षा प्रबंधन और जमाखोरी तथा भ्रष्ट तरीके से मूल्य प्रभावित करने के कदम को रोकने के लिए सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, बड़ी आपूर्ति श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं पर गेहूं रखने पर स्टॉक सीमा लगा दी है।
इसके लिए केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 को निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर लाइसेंसिंग आवश्यकताएं हटाने, स्टॉक सीमा और माल लाने-ले जाने पर प्रतिबंध (संशोधन) आदेश, 2025 जारी किया है। स्टॉक सीमा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी।
गेहूं की यह तय की गई स्टॉक सीमा (Wheat Prices 2025)
- व्यापारी/थोक व्यापारी के लिए 3000 मीट्रिक टन
- खुदरा विक्रेता के लिए प्रत्येक खुदरा दुकान के लिए 10 मीट्रिक टन
- बड़ी आपूर्ति श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं के प्रत्येक खुदरा आउटलेट के लिए 10 मीट्रिक टन तक, बशर्ते कि अधिकतम मात्रा (10 गुणा कुल आउटलेट की संख्या) मीट्रिक टन हो। यह अधिकतम स्टॉक उनके सभी रिटेल आउटलेट और डिपो को मिलाकर मान्य होगा
- प्रसंस्करणकर्ता के लिए वित्त वर्ष 2025-26 के शेष महीनों के गुणक मासिक स्थापित क्षमता (एमआईसी) का 70 प्रतिशत

स्टॉक की पोर्टल पर देना होगा जानकारी (Wheat Prices 2025)
सभी विक्रेताओं को अपनी गेहूं भंडारण की स्थिति प्रत्येक शुक्रवार को गेहूं स्टॉक पोर्टल https://evegoils.nic.in/wsp/login, पर देना आवश्यक होगा। स्टॉक की स्थिति बाद में https://foodstock.dfpd.gov.in पर घोषित/अद्यतित करना आवश्यक होगा। किसी व्यापारी द्वारा पोर्टल पर पंजीकरण न कराने या स्टॉक सीमा का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 और 7 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पंद्रह दिनों में लाना होगा सीमा के भीतर (Wheat Prices 2025)
यदि इन व्यापारिक संस्थाओं के पास निर्धारित सीमा से अधिक गेहूं है तो उन्हें अधिसूचना जारी होने के 15 दिनों के भीतर इसे निर्धारित भंडारण सीमा तक लाना होगा। केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारी इन स्टॉक सीमाओं पर बारीकी से निगाह रखेंगे ताकि सुनिश्चित हो कि देश में गेहूं की कमी जानबूझकर पैदा न की जाए।
पीडीएस के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं (Wheat Prices 2025)
केंद्र सरकार ने राज्य एजेंसियों/ भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से 27.05.2025 तक 298.17 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्य कल्याणकारी योजनाओं (ओडब्ल्यूएस) और बाजार आधारित अन्य आवश्यकताएं पूरी करने के लिए पर्याप्त है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग देश में गेहूं की कीमतों को नियंत्रित करने और इसकी आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के स्टॉक पर कड़ी नजर रख रहा है। (Wheat Prices 2025)
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