Betul Court Judgment: बैतूल विशेष अदालत का ऐतिहासिक फैसला: मंदबुद्धि महिला से हैवानियत करने वाले को ताउम्र आजीवन कारावास
Betul Court Judgment: Historic verdict by the Betul Special Court—life imprisonment for the man who committed a heinous act against a mentally challenged woman.

Betul Court Judgment: बैतूल। विशेष न्यायाधीश अजा और अजजा (अत्याचार निवारण) अधिनियम बैतूल (रईस खान) के द्वारा मानसिक दिव्यांग महिला के साथ दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को आजीवन कारावास (शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं अर्थदंड से दडित किया गया है। आरोपी रामनाथ पिता गोरेलाल मालवीय उम्र 48 वर्ष निवासी ग्राम सोहागपुर थाना बैतूल बाजार को यह सजा सुनाई गई है।
इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक शशिकांत नागले ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि 2 नवंबर 2024 को पीड़िता के भाई द्वारा बैतूल बाजार थाना में रिपोर्ट लिखाई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वह उसकी पत्नी, मां, छोटा भाई व अपने दो बच्चों के साथ रहता है। उसके घर के पास किसी का मकान नहीं है, सब दूर-दूर रहते है। 1 नवंबर को शाम 6 बजे वह तथा उसकी पत्नी व बच्चे गांव में लक्ष्मी विसर्जन कार्यक्रम देखने चले गये थे। उसकी मां गांव में चली गई थी। घर पर गूंगी व मंदबुद्धि की दिव्यांग अभियोक्त्री घर पर अकेली थी।
घर लौटते समय यह सब देखा
शाम 7 बजे जब मोटर सायकल से घर आ रहे थे, तब खेत के पास रास्ते के किनारे एक आदमी उकडू बैठा था और पास में कोई लेटा था। उसने सोचा कोई दारू पीने वाले होंगे और घर चला गया। घर पर दिव्यांग अभियोक्त्री नहीं मिली। इसके बाद उसे ढूंढने मोटर सायकल से निकला तो उसने रास्ता किनारे उकडू बैठे आदमी को मोटर सायकल की लाइट में भागते देखा।
मौके पर जाकर देखा तो बहन मिली
मौके से भागने वाला व्यक्ति ग्राम सोहगपुर का रहने वाला रामनाथ था, तथा जो व्यक्ति लेटा दिख रहा था, उसे पास जाकर देखा तो वह उसकी बहन दिव्यांग अभियोक्त्री थी। उसके शरीर पर कपड़े नहीं थे। शरीर पर धूल-मिट्टी लगी थी, अभियोक्त्री के साथ गलत काम हुआ था।
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थाना बैतूल बाजार में अपराध दर्ज
रिपोर्ट पर थाना बैतूल बाजार में पुलिस द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। अनुसंधान उपरांत अभियुक्त रामनाथ पिता गोलेलाल मालवीय के विरूद्ध धारा 64 (2) (के) बीएनएस एवं धारा 3(2) (1) एससी/एसटी एक्ट तथा धारा 192डी दिव्यांगजन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
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इन धाराओं के तहत सुनाई गई सजा
विचारण के दौरान आए साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को 64(2) (के) बीएनएस एवं धारा 3 (2) (वी) एससी/एसटी एक्ट तथा धारा 192डी दिव्यांगजन अधिनियम के अपराध में अभियुक्त रामनाथ मालवीय को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास, जिसमें शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए कारावास है, तथा जुर्माने से दंडित किया गया।
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