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child marriage : कहीं हो रहा हो बाल विवाह तो इन नम्बरों पर दें सूचना, कलेक्टर ने दिए कार्यवाही के निर्देश

child marriage : बैतूल। जिले में 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में बाल विवाह होने की आशंका भी रहती है। इस सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर टीम गठित कर देवउठनी एकादशी के अवसर पर बाल विवाह रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है।

child marriage : कहीं हो रहा हो बाल विवाह तो इन नम्बरों पर दें सूचना, कलेक्टर ने दिए कार्यवाही के निर्देश

child marriage : बैतूल। जिले में 12 नवंबर को देवउठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह समारोह आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में बाल विवाह होने की आशंका भी रहती है। इस सामाजिक कुरीति को रोकने के लिए कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने जिला, तहसील एवं विकासखंड स्तर पर टीम गठित कर देवउठनी एकादशी के अवसर पर बाल विवाह रोकने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए है।

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने बाल विवाह रोकथाम के लिए गठित दल को बाल विवाह पर निगरानी रखे जाने तथा बाल विवाह की सूचना प्राप्त होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने आंगनवाडी स्तर पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक की सूची तैयार किए जाने तथा जिला एवं खंड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 पर कार्यशाला का आयोजन किए जाने के निर्देश दिए हैं।

उम्र की पुष्टि के बाद ही मिलेगी यह सेवाएं

कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने सामूहिक विवाह आयोजनकर्ताओं से बाल विवाह नहीं करेगें और न होने देगें की शपथ भी दिलवाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, केटर्स, धर्मगुरु, बैन्डवाला, ट्रांसपोर्टर एवं समाज के मुखिया से वर-वधु की उम्र संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त कर परीक्षण के पश्चात ही विवाह में अपनी सेवाएं प्रदान किए जाने के निर्देश दिए है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, मुख्य कार्यपाल अधिकारी जनपद पंचायत, एसडीएम, तहसीलदार और स्थानीय थाना पुलिस के दल को यदि कहीं कोई बाल विवाह होते हुए मिलता हैं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

इन नंबरों पर दी सकेगी बाल विवाह की जानकारी

बाल विवाह की सूचना हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग बैतूल में जिला स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। विनोद इवने संरक्षण अधिकारी के मोबाईल नम्बर 7746023605 पर अथवा चाइल्ड हेल्प लाईन नम्बर 1098 पर बाल विवाह रोकथाम हेतु सूचना दी जा सकती है। इसके अलावा विकासखंड स्तर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी निरंजन सिंह डोडवे परियोजना अधिकारी बैतूल ग्रामीण/बैतूल शहरी मोबाइल नंबर- 9993658904, रामबाई गुबरेले परियोजना अधिकारी भीमपुर मोबाइल नंबर- 9752561768, निर्मल सिंह ठाकुर परियोजना अधिकारी आमला मोबाइल नंबर-  6264962969 पर दी जा सकेंगी।

इनके अलाबा उषा मसीह परियोजना अधिकारी भैंसदेही मोबाइल नंबर- 9893126650, रंजीता जोशी परियोजना अधिकारी आठनेर मोबाइल नंबर-  8817505114, दीपमाला आहाके परियोजना अधिकारी शाहपुर मोबाइल नंबर- 8305282009, शशिप्रभा एक्का परियोजना अधिकारी घोड़ाडोंगरी मोबाइल नंबर- 8223072323, चयेन्द्र बुडेकर परियोजना अधिकारी चिचोली मोबाइल नंबर- 9479470617, कांता गुजरे प्र. परियोजना अधिकारी मुलताई मोबाइल नंबर-  8821813250, वीरमती उबनारे परियोजना अधिकारी प्रभातपट्टन मोबाइल नंबर- 9754357354, सुनीता धुर्वे प्र. परियोजना अधिकारी सारणी मोबाइल नंबर- 9754204880 पर दी जा सकेंगी।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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