MP Nursing College Recruitment: एमपी नर्सिंग कॉलेज भर्ती में बड़ा बदलाव, अब पुरुष उम्मीदवारों को भी मिलेगा आवेदन का मौका
MP Nursing College Recruitment: मध्य प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और ट्यूटर के पदों पर केवल महिलाओं को मौका देने के फैसले पर सवाल उठने के बाद हाईकोर्ट की सख्ती सामने आई है। अदालत में सुनवाई के दौरान सरकार और कर्मचारी चयन मंडल ने भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की जानकारी दी, जिससे अब पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी रास्ता खुल गया है।
नर्सिंग कॉलेजों में 286 पदों पर सीधी भर्ती
प्रदेश के सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में कुल 286 शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें 40 एसोसिएट प्रोफेसर, 28 असिस्टेंट प्रोफेसर और 218 सिस्टर ट्यूटर के पद शामिल थे। यह भर्ती लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत की जा रही है। 16 दिसंबर को इसके लिए विज्ञापन जारी हुआ था।
महिलाओं के लिए किया गया था 100 प्रतिशत आरक्षण
जारी किए गए प्रारंभिक विज्ञापन में सभी 286 पदों को केवल महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कर दिया गया था। इसका मतलब यह था कि समान योग्यता रखने वाले पुरुष अभ्यर्थी इस भर्ती प्रक्रिया से पूरी तरह बाहर हो गए थे। आवेदन की अंतिम तारीख 7 जनवरी तय की गई थी, जिससे पुरुष उम्मीदवारों को आवेदन का कोई मौका नहीं मिल पाया।

पुरुष उम्मीदवारों ने दी हाईकोर्ट में चुनौती
इस फैसले के खिलाफ जबलपुर निवासी नौशाद अली सहित अन्य पुरुष उम्मीदवारों ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे सभी नर्सिंग की आवश्यक डिग्री और योग्यता रखते हैं, इसके बावजूद केवल पुरुष होने के कारण उन्हें भर्ती से बाहर कर दिया गया। उनका तर्क था कि यह संविधान और भर्ती नियमों के खिलाफ है।
भर्ती नियमों और संविधान का हवाला
याचिका में कहा गया कि भारतीय नर्सिंग परिषद के नियम और भर्ती से जुड़े मापदंड लिंग के आधार पर भेदभाव की अनुमति नहीं देते। इसके बावजूद विभाग की ओर से जारी विज्ञापन में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16(2) का उल्लंघन किया गया है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी फैसले में तय 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के खिलाफ है।
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हाईकोर्ट में सरकार की सफाई
इस मामले में 29 दिसंबर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा था। इसके बाद प्रकरण पर लगातार सुनवाई होती रही। बुधवार को जस्टिस विशाल धगट की अदालत में कर्मचारी चयन मंडल की ओर से बताया गया कि भर्ती विज्ञापन को 6 जनवरी की रात को संशोधित कर दिया गया है। अब इस प्रक्रिया में महिलाओं के साथ-साथ पुरुष उम्मीदवारों को भी आवेदन की अनुमति दी गई है।
पुरुष उम्मीदवारों को मिला अतिरिक्त समय
संशोधित विज्ञापन के अनुसार अब पुरुष उम्मीदवार भी इन पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। उन्हें आवेदन करने के लिए 13 जनवरी तक का समय दिया गया है। इससे पहले वे पूरी तरह इस प्रक्रिया से बाहर थे। अदालत में सरकार ने मौखिक रूप से भी यह बात स्वीकार की कि आगे की भर्ती प्रक्रिया में पुरुषों को शामिल किया जाएगा।
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पहले 68 पदों पर पुरुषों को किया गया था अपात्र
यह भी सामने आया कि विवाद बढ़ने के बाद सरकार ने ट्यूटर के 218 पदों को अस्थायी रूप से भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया था। हालांकि असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर के कुल 68 पदों पर पुरुष उम्मीदवारों को अपात्र मानते हुए प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी। अब विज्ञापन में संशोधन के बाद इन पदों पर भी स्थिति बदल गई है।
भर्ती प्रक्रिया में संतुलन की उम्मीद
हाईकोर्ट की सुनवाई और विज्ञापन में बदलाव के बाद यह उम्मीद की जा रही है कि भर्ती प्रक्रिया अब नियमों और संविधान के अनुरूप आगे बढ़ेगी। इससे योग्य पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सकेगा और नर्सिंग शिक्षा से जुड़े संस्थानों को भी बेहतर शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हो पाएगा।
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