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Driving Licence New Order: बिना RTO ऑफिस जाए बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, यह है प्रक्रिया

Driving License New Order: Driving license will be made without going to RTO office, this is the process

Driving Licence New Order: यदि आप वाहन चलते हैं तो सबसे जरूरी चीज होती है ड्राइविंग लाइसेंस। यदि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो कई तरह की मुसीबत में फंस सकते हैं। कई बार ट्रैफिक पुलिस इसके कारण चालान भी बना देती है, तो लेकिन आप यदि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने को झंझट समझ रहे हैं तो अब ऐसा नहीं है। आप बिना आरटीओ कार्यालय जाए भी ड्राइविंग लाइसेंस बन पाएंगे। 1 जून से नियमों में बदलाव हो रहा है। इसके तहत यह सुविधा मिलेगी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में नियमों में बड़े बदलाव किए हैं जिससे ड्राइवर का लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत सरल हो जाएगी। 1 जून से कई लाइसेंस से जुड़े नियम बदलने वाले हैं जो कुछ इस प्रकार हैं।

पसंद का सेंटर (Driving Licence New Order)

अब आप टेस्ट ड्राइव के लिए अपनी पसंद का सेंटर चुन सकते हैं। इससे पहले तक नजदीकी रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में जाकर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी होती थी। सरकार प्राइवेट सेंटर्स को शामिल करने के लिए उन्हें सर्टिफिकेट देगी इसके बाद वो भी टेस्ट ड्राइव आयोजित कर पाएंगे।

बिना लाइसेंस जुर्माना

वैध लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर जुर्माना अब सख्त कर दिया गया है। बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर ₹1,000 से ₹2,000 तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, अगर कोई नाबालिग वाहन चलाता हुआ पाया गया तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी रद्द कर दिया जाएगा।

पहले से मिलेगी जानकारी

ड्राइवर का लाइसेंस लेने के लिए मंत्रालय एप्लिकेंट को सभी जरूरी दस्तावेज के बारे में पहले से जानकारी देगा।

हटेंगे पुराने वाहन

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मंत्रालय 9,000 पुराने सरकारी वाहनों को हटाने जा रहा है। सरकार दूसरे वाहनों के उत्सर्जन मानकों में सुधार करने के तरीकों पर विचार कर रहा है।

लाइसेंस की प्रक्रिया (Driving Licence New Order)

ड्राइवर लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया वही रहेगी। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट-https://parivahan.gov.in/ पर जाकर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। हालाँकि, वे मैन्युअल प्रक्रिया से आवेदन दाखिल करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ में भी जा सकते हैं।

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