2000 Note Exchange : आज से बदले जा रहे 2000 के नोट, कितनी है लिमिट, कोई चार्ज तो नहीं लगेगा, बिना अकाउंट कैसे बदलें, जानें हर सवाल का जवाब
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2000 Note Exchange : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में 19 मई को 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने का ऐलान किया था। अब 2000 रुपये के नोट को 23 मई यानी आज से बैंकों में जमा करने और बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आपके पास भी 2000 रुपये के नोट हैं तो आप अपने नजदीकी किसी भी बैंक में जाकर नोट बदल सकते हैं। आपको बता दें कि आज 23 मई से 2000 के नोटों को बदल सकते हैं। इसके डेडलाइन की बात करें तो RBI का कहना है कि आप 23 मई से 30 सितंबर, 2023 तक दो हजार रुपये (Rs 2000 Notes) के नोट को जमा या अन्य नोटों में बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना होगा।
कोई फॉर्म नहीं भरना होगा
रिजर्व बैंक ने साफ तौर पर कहा है कि 2000 रुपए के नोटों को एक्सचेंज कराने के लिए बैंक में किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भरने होंगे और ना ही किसी पहचान पत्र की जरूरत पड़ेगी। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट यानी 20 हजार के नोट बदल सकते हैं। सर्कुलेशन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को 30 सितंबर 2023 तक बदला जा सकता है। आरबीआई के निर्देशानुसार सभी बैंकों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है।
ग्रामीण इलाकों के लिए बैंक मित्र
जो लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, वो बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट सेंटर (बैंक मित्र) जाकर भी 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करवा सकते हैं। इस सेंटर पर सिर्फ 4000 रुपए तक के ही 2000 के नोट बदले जा सकते हैं। बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट एक बैंक की तरह की काम करते हैं। ये ग्रामीणों को बैंक अकाउंट खोलने में मदद करते हैं और ट्रांजैक्शन भी करते हैं।
आरबीआई गवर्नर ने लोगों से की अपील (2000 Note Exchange)
रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने लोगों से अपील की है कि नोट बदलने को लेकर लोग घबराएं नहीं। लोगों के पास 4 महीने से ज्यादा का वक्त है, वो आसानी से किसी भी ब्रांच में जाकर 2000 के नोट बदल सकते हैं। आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट को ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत बंद करने का फैसला किया है। इस पॉलिसी के तहत आरबीआई धीरे-धीरे 2000 के नोट बाजार से वापस ले लेगा।



