बड़ी खबरेंदेश/विदेशबैतूल अपडेटब्रेकिंग न्यूजमध्यप्रदेश अपडेट

रात 11 बजे के बाद न्यू इयर सेलिब्रेशन किया तो खैर नहीं

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दंडाधिकारी श्यामेन्द्र जायसवाल ने कहा है कि नव वर्ष के आगमन पर 31 दिसंबर की रात्रि में होने वाले सेलिब्रेशन कार्यक्रम की अनुमति नाइट कर्फ्यू जारी होने के कारण केवल रात्रि 11 बजे तक होगी। रात्रि 11 बजे के पश्चात् किसी भी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्री जायसवाल गुरुवार को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित ढाबा, होटल एवं लॉन संचालकों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीरज सोनी, एसडीओपी नीतेश पटेल, जिला आबकारी अधिकारी सहित जिला मुख्यालय सहित पाढर, खेड़ी, बैतूलबाजार, नीमपानी आदि क्षेत्रों के ढाबा, होटल एवं लॉन संचालक उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए अपर कलेक्टर श्री जायसवाल ने कहा कि सभी ढाबा, होटल, लॉन संचालक यह सुनिश्चित कर लें कि रात्रि 11 बजे के बाद की किसी भी प्रकार की बुकिंग न लें। साथ ही अपने प्रतिष्ठान को रात्रि 10.30 बजे से ही बंद करने शुरुआत करें, ताकि रात्रि 11 बजे तक सभी अपने-अपने घर पहुंच जाएं।

    कोविड वैक्सीन के दोनों डोज अनिवार्य
    बैठक में अपर कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के दृष्टिगत सभी ढाबा, होटल, लॉन संचालक अपने प्रतिष्ठान में कोविड प्रोटोकॉल का आवश्यक रूप से पालन सुनिश्चित करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ढाबा, होटल, लॉन संचालकों के लिए यह अनिवार्य है कि उन्हें एवं उनके स्टाफ को कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगे हों एवं उनके परिसर में कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वालों को ही प्रवेश/सेलिब्रेशन की अनुमति होगी। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को सभी ढाबा, होटल, लॉन संचालक अपने परिसर को आवश्यक रूप से सैनिटाइज करवा लें, ताकि संक्रमण का खतरा न हो। परिसर में स्टाफ एवं आगंतुकों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि सभी ढाबा, होटल एवं लॉन संचालक अपने परिसर के प्रवेश द्वार पर ही कोविड प्रोटोकॉल से संबंधित शासन के दिशा-निर्देशों का एक सूचना बोर्ड/फ्लैक्स भी लगवाएं। उन्होंने कहा कि सभी अपने परिसर/प्रतिष्ठान में थर्मल स्कैनर भी रखें, ताकि प्रवेश के समय ही संबंधित का तापमान लिया जा सके।

    सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं
    बैठक में अपर कलेक्टर ने सभी ढाबा, होटल एवं लॉन संचालकों से अपील की कि वे अपने प्रतिष्ठान/परिसर में सीसीटीवी कैमरा अवश्य लगवाएं। तकनीकी त्रुटिवश किसी प्रतिष्ठान के सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए हों, तो संचालक उन्हें आवश्यक रूप से चालू करवाएं।

    चाक-चौबंद रहेगी पुलिस व्यवस्था
    बैठक को संबोधित करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सोनी ने कहा कि 31 दिसंबर की रात्रि में होने वाले सेलिब्रेशन कार्यक्रमों के दृष्टिगत किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने चाक-चौबंद व्यवस्था की है। उन्होंने बताया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए चार मोबाइल टीम तैनात की गई है। साथ ही हाईवे पेट्रोलिंग की जाएगी एवं टोल प्लाजा पर भी नजर रखी जाएगी। उन्होंने सभी ढाबा, होटल एवं लॉन संचालकों से कहा कि किसी भी तरह की विवाद की स्थिति निर्मित होने पर तत्काल पुलिस को सूचना दें। उन्होंने कहा कि सेलिब्रेशन कार्यक्रम के दौरान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का आवश्यक रूप से पालन किया जाए।

    अवैध शराब विक्रय न करें, अस्थायी लीकर लाइसेंस मिलेगा
    बैठक में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि 31 दिसंबर की रात्रि में होने वाले सेलिब्रेशन कार्यक्रम में ढाबा, होटल, लॉन संचालक किसी भी तरह से अवैध शराब का विक्रय न करें। उन्होंने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा 31 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक के लिए अस्थायी लीकर लाइसेंस प्रदाय किया जाएगा। यह लाइसेंस निर्धारित शुल्क जमा कर लिया जा सकता है। इस लाइसेंस की अवधि 31 दिसंबर की रात्रि 11 बजे तक ही होगी।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

    Related Articles

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Back to top button