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घर में घुसकर की थी किशोरी से छेड़छाड़, अब कोर्ट ने सुनाई यह सजा

  • उत्तम मालवीय, बैतूल © 9425003881
    अनन्य विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल ने 16 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी मुकेश उर्फ लवलेश पिता टंटीलाल यादव (26) निवासी फोंगरिया मंडई थाना चिचोली को धारा 457, 354 के अपराध का दोषी पाते हुए ,स्र वर्ष के कठोर कारावास एवं 1000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी/विशेष लोक अभियोजक एसपी वर्मा एवं विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी के द्वारा पैरवी की गई। पैरवी में एडीपीओ अजीत सिंह के द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।
    घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 16 नवंबर 2019 को पुलिस थाना चिचोली में पीड़िता ने आरोपी मुकेश उर्फ लवलेश के विरूद्ध एक लिखित आवेदन पेश कर शिकायत दर्ज कराई थी कि वह 15 नवंबर 2019 को रात करीब 10 बजे अपने कमरे में सोई थी। कमरे की लाइट जल रही थी। उसका भाई तथा मम्मी दूसरे कमरे में सोए हुए थे। रात करीब साढ़े 11 बजे उसे किसी के कमरे घुसने की आहट सुनाई दी तो वह जाग गई। देखा कि मोहल्ले का मुकेश उर्फ लवलेश उसके कमरे में आया और बुरी नीयत से उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। वह चिल्लाई तो आरोपी बोला अब चिल्लाई तो जान से मार दूंगा। उसकी आवाज सुनकर उसकी मम्मी तथा भाई जाग गया और उसके कमरे में आए। आरोपी मुकेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे वाले दरवाजे से भाग गया। पीड़िता की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस थाना चिचोली में आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण विवेचना में लिया गया। आवश्यक अनुसंधान उपरात आरोपी के विरुद्ध भादंवि एवं पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया, जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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