Betul News: चीतल को बेचने ले जाते हुये पकड़ाये आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा
Betul News: The accused caught while taking cattle for sale was sentenced to two years rigorous imprisonment and fine.

Betul News: (बैतूल)। न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने वन्य जीव चीतल को बेचने ले जाते हुये पकड़ाये आरोपी को धारा 9, 39(ए), 44, 50/51 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अपराध में दोषी पाया है। आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया गया। आरोपी मृत्युंजय पिता खोकन हलधर उम्र-31 वर्ष, निवासी कृषि पूंजी कैम्प चोपना जिला बैतूल को यह सजा सुनाई गई है।
प्रकरण में शासन की ओर से एडीपीओ अजीत सिंह के द्वारा पैरवी की गई। घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि 22 जुलाई 2017 को वन परिक्षेत्र सारणी को मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति मोटर साईकिल से वन्य जीव चीतल को बेचने ले जा रहे हैं। उक्त सूचना पर वन अमला चोपना रोड स्थित कोटमी जोड़ पहुंचा, जहां दो व्यक्ति मोटर साईकिल पर आते हुये दिखे।
दोनों को रोक कर जांच की गई तो वे एक बोरी में मृत चीतल को लिये हुये थे। नाम पता पूछा तो एक व्यक्ति ने अपना नाम मृत्युंजय पिता खोकन निवासी पूंजी कैम्प थाना चोपना तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम ज्ञानसिंह पिता हरिराम निवासी घुड़की थाना शाहपुर का होना बताया। मौके पर ही मृत वन्य जीव चीतल को मोटर साईकिल सहित जप्त कर जप्तीनामा तैयार किया। मौके पर ही वन अपराध 1243/21 दर्ज कर पीओआर जारी किया गया।
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मौके की कार्यवाही का मौका पंचनामा तैयार किया गया। आरोपियों व वन्य जीव चीतल के फोटोग्राफ लिये गये। आरोपियों से पूछताछ करने पर उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार करते हुये बताया कि वे मृत चीतल को बाचा बगीचा के पास से उठा कर लाये थे और उसे बेचने के लिए चोपना तरफ ले जा रहे थे। विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध वन परिक्षेत्र अधिकारी सारणी द्वारा परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को उपरोक्तानुसार दंड से दंडित किया।




