court decision : पटवारियों के साथ मारपीट करने वाले दंपती को एक-एक साल का कठोर कारावास

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी मुलताई ने ग्राम जम्बाड़ी में पट्टे की जांच करने पहुंचे दो पटवारियों के साथ मारपीट करने वाले दंपती को अलग-अलग धाराओं में एक-एक साल की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने पैरवी की।
मामला यह है कि 20 फरवरी 2016 को मुख्यमंत्री आवास योजना मिशन के अंतर्गत भूखंड धारकों के वितरित किए पट्टो की जांच करने हेतु तहसीदार मुलताई के आदेश से पटवारी सरोज परते, दिनेश कबड़े, सोहवत धुर्वे, दयाल सरेआम, ज्ञानराव बरकड़े, कोटवार झनकलाल के साथ ग्राम जम्बाड़ी गए थे।
ग्राम जम्बाड़ी निवासी झनकलाल निरापुरे के पट्टे की जांच के समय ग्राम का ही पंढरी उर्फ महादेव,उसकी पत्नी शोभा आए और विवाद करते हुए पटवारी सरोज परते को अपशब्द कहने लगे। पटवारी सरोज परते के हाथ में रखा ग्राम जम्बाड़ी पटवारी हल्का नंबर 21 वर्ष 2014-15 का खसरा रजिस्टर फाड़ दिया। शोभा ने सरोज परते के बाल पकड़ कर खींचा ओर हाथ मरोड़ दिया।
पंढरी ने मारपीट कर धमकी दी कि मेरे बिना पूछे पट्टे की जांच की तो जान से खत्म कर दूंगा। पटवारी दिनेश कबड़े बीच बचाव करने आया तो उसके साथ भी पति पत्नी ने मारपीट की। घटना में सरोज परते ओर दिनेश कबड़े को चोट आई। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी पंढरी उर्फ महादेव पिता धनाराम 58 साल शोभाबाई पति पंढरी 45 साल दोनों निवासी जम्बाड़ी के खिलाफ धारा 294, 506, 323, 332, 353 के तहत केस दर्ज कर विवेचना में लिया और अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायाधीश ने प्रकरण की सुनवाई उपरांत आरोपी पंढरी उर्फ महादेव पिता धनाराम, शोभाबाई पति पंढरी निवासी जम्बाड़ी को धारा 332 में (दो बार-दो बार) दोनों आरोपियों को एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास से और दो-दो हजार रुपये के जुर्माने दंडित किया।



