RTE Admission 2024: मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत आवेदन की तारीख को एक्सटेंड कर दिया है। अब 5 मार्च तक अभिभावक बच्चों के लिए स्कूल पसंद कर आवेदन कर सकेंगे। वहीं 9 मार्च तक दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, जो भी अविभावक अपने बच्चों को आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश दिलाना चाहते हैं वो अब 5 मार्च 2024 तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। आवेदन की तिथियों के साथ ही अन्य तिथियों में भी बदलाव किया गया है। आइए जानें पूरी जानकारी डिटेल में…
शिक्षा विभाग ने बढ़ाई तारीख (RTE Admission 2024)
निजी स्कूलों में कमजोर वर्ग और वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश आवेदन की तारीख 3 से बढ़ाकर 5 मार्च कर दी गई है। इस दौरान पोर्टल पर त्रुटि सुधार भी किया जा सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 9 मार्च तक पावती डाउनलोड कर मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे। आवेदन के बाद छात्रों का चयन रेंडम लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा। जिन छात्रों का नाम लॉटरी प्रक्रिया में आएगा उन्हें स्कूल में निशुल्क दाखिला प्रदान किया जाएगा।
बच्चे की आयु सीमा का रखें ध्यान (RTE Admission 2024)
आपको बता दें कि जो भी अविभावक आरटीई के तहत अपने बच्चे को एडमिशन दिलाने जा रहे हैं वे आयु सीमा की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें क्योंकि हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से आयु सीमा में बदलाव किया गया है।
इस तारीख से शुरू होगा दूसरा चरण (RTE Admission 2024)
आरटीई के तहत प्रवेश लेने की प्रक्रिया दो चरणों में पूर्ण की जाएगी। 22 मार्च से दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया भी शुरू होगी। जिसकी ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को निकाली जाएगी। इसमें भी लॉटरी से आवेदक चयनित किए जाएंगे। जो 30 मार्च से 5 अप्रैल के बीच अपने आवंटित स्कूल में प्रवेश ले सकेंगे।
अधिक संख्या में किए गए आवेदन
जानकारी के अनुसार 23 फरवरी से आरटीई के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। लेकिन 29 फरवरी तक कई बार सर्वर डाउन ही रहा। वहीं 1 मार्च को भी पोर्टल ने काम नहीं किया। जिसके चलते कई आवेदन आनलाइन आवेदन जमा नहीं कर पाएं। अब तक जिले के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत आरक्षित सीटों के लिए 15 हजार से अधिक आवेदन आ चुके है।
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