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Overpriced : शराब के वसूले थे निर्धारित से अधिक दाम, कलेक्टर ने एक दिन के लिए किया लाइसेंस निलंबित, 10 हजार का जुर्माना भी ठोका

बैतूल जिले के साईंखेड़ा में स्थित शराब दुकान पर ग्राहक से तय दाम से अधिक राशि वसूल करना महंगा पड़ गया है। आबकारी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने इस दुकान का एक दिन के लिए लाइसेंस जहां निलंबित कर दिया है वहीं लाइसेंसी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।
इस सम्बंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त आमला द्वारा 13 दिसम्बर 2021 को देशी मदिरा दुकान सांईखेडा का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों तथा मदिरा विक्रय पर निर्धारित विक्रय मूल्य से अतिरिक्त दाम लेने पर विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण का विभागीय तौर पर निराकरण किये जाने हेतु कलेक्टर बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
कलेक्टर द्वारा 25 मार्च 2022 को विभागीय प्रकरण का निराकरण करते हुये 26 मार्च 2022 को एक दिवस हेतु देशी मदिरा दुकान सांईखेडा का लायसेंस निलंबित किया गया है। इसके साथ ही लायसेंसी राजेन्द्र शिवहरे के ऊपर रूपये 10,000 की शस्ति अधिरोपित की गई है। अतः उक्त अनुक्रम में 26 मार्च 2022 को एक दिवस हेतु देशी मदिरा दुकान साईखेड़ा से मदिरा विक्रय करना प्रतिबंधित किया जाता है।



