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Overpriced : शराब के वसूले थे निर्धारित से अधिक दाम, कलेक्टर ने एक दिन के लिए किया लाइसेंस निलंबित, 10 हजार का जुर्माना भी ठोका

  • उत्तम मालवीय, बैतूल
    बैतूल जिले के साईंखेड़ा में स्थित शराब दुकान पर ग्राहक से तय दाम से अधिक राशि वसूल करना महंगा पड़ गया है। आबकारी विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने इस दुकान का एक दिन के लिए लाइसेंस जहां निलंबित कर दिया है वहीं लाइसेंसी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है।

    इस सम्बंध में जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त आमला द्वारा 13 दिसम्बर 2021 को देशी मदिरा दुकान सांईखेडा का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों तथा मदिरा विक्रय पर निर्धारित विक्रय मूल्य से अतिरिक्त दाम लेने पर विभागीय प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण का विभागीय तौर पर निराकरण किये जाने हेतु कलेक्टर बैतूल के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

    कलेक्टर द्वारा 25 मार्च 2022 को विभागीय प्रकरण का निराकरण करते हुये 26 मार्च 2022 को एक दिवस हेतु देशी मदिरा दुकान सांईखेडा का लायसेंस निलंबित किया गया है। इसके साथ ही लायसेंसी राजेन्द्र शिवहरे के ऊपर रूपये 10,000 की शस्ति अधिरोपित की गई है। अतः उक्त अनुक्रम में 26 मार्च 2022 को एक दिवस हेतु देशी मदिरा दुकान साईखेड़ा से मदिरा विक्रय करना प्रतिबंधित किया जाता है।

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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