PM Suraksha Bima Yojana: आज जीवन अनिश्चितताओं भरा है। कब किसके साथ क्या हो जाए, यह कहा नहीं जा सकता। इसलिए किसी भी आकस्मिक घटना के बाद परिवार को आर्थिक सहारा देने के लिए बीमा कराना अब बेहद आवश्यक माना जाता है। वैसे हर कोई चाहता है कि वह अधिक से अधिक राशि का बीमा कराएं, लेकिन सभी के लिए यह संभव नहीं हो पाता है।
इसमें सबसे बड़ी समस्या बीमा प्रीमियम की मोटी-मोटी किस्तों की होती है। बीमा का सीधा सा नियम है कि जितनी अधिक राशि का बीमा होगा, उसका प्रीमियम भी उतना ही ज्यादा भरना होगा। ऐसे में गरीब परिवारों के लिए बीमा कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि पहले गरीब परिवारों के मुखिया की मृत्यु पर परिवार को कई मुसीबतों से जूझना पड़ता था।
गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की इसी समस्या को देखते हुए सरकार द्वारा कम आय वर्ग वाले परिवारों के लिए बीमा योजनाएं चलाई जा रही है। इनकी खासियत यह है कि यह योजनाएं बेहद कम राशि में बीमा कराती है और बीमित व्यक्ति की मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में परिवार को इतनी राशि तो मुहैया करा देती है कि उन्हें जरुरी कार्यों के लिए कहीं भटकना न पड़े।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के उद्देश्य (PM Suraksha Bima Yojana)
इन्हीं योजनाओं में से एक महत्वपूर्ण योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) है। इसकी शुरूआत 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की थी। इस योजना की परिकल्पना समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नागरिकों को जीवन की अनिश्चितताओं से बचाकर और दीर्घकालिक वित्तीय लचीलापन बढ़ाकर बीमा और पेंशन लाभ प्रदान करना है।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रीमियम और बीमाधन (PM Suraksha Bima Yojana)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में 18-70 वर्ष की आयु के लोगों को 2 लाख रुपये तक का आकस्मिक मृत्यु और विकलांगता कवर प्रदान करने के लिए बनाई गई है। इसका न्यूनतम प्रीमियम 2 रुपये प्रति माह से कम है।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषता (PM Suraksha Bima Yojana)
पीएमएसबीवाई एक साल का कवर है, जिसे हर साल नया किया जा सकता है। यह योजना सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) और अन्य सामान्य बीमा कंपनियों के जरिए प्रस्तुत/ प्रशासित की जाती है, जो आवश्यक मंजूरी के साथ उन्हीं शर्तों पर प्रोडक्ट पेश करने के लिए तैयार हैं और इस उद्देश्य के लिए बैंकों/ डाकघरों के साथ गठजोड़ करते हैं। हिस्सा लेने वाले बैंक/ डाकघर अपने ग्राहकों के लिए योजना को लागू करने के लिए किसी भी ऐसी बीमा कंपनी को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता की शर्तें (PM Suraksha Bima Yojana)
भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के 18 से 70 वर्ष की आयु के सभी निजी बैंक/डाकघर खाताधारक, जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने/सक्षम करने के लिए अपनी सहमति देते हैं, वे इस योजना में शामिल होने के हकदार हैं। किसी व्यक्ति की ओर से एक या विभिन्न बैंकों/डाकघरों में कई बैंक/डाकघर खाते रखने की स्थिति में, वह व्यक्ति केवल एक बैंक/डाकघर खाते के माध्यम से ही इस योजना में शामिल होने के लिए पात्र हैं।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभ (PM Suraksha Bima Yojana)
लाभ की सूची | बीमा राशि |
मृत्यु | 2 लाख रुपये |
दोनों आंखों की पूर्ण और अपूरणीय क्षति या दोनों हाथों या पैरों के उपयोग की हानि या एक आंख की दृष्टि की हानि और हाथ या पैर के उपयोग की हानि | 2 लाख रुपये |
एक आंख की दृष्टि की पूर्ण और अपूरणीय हानि या एक हाथ या पैर के उपयोग की हानि | 1 लाख रुपये |
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प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना नामांकन अवधि कवर (PM Suraksha Bima Yojana)
1 जून से 31 मई तक एक वर्ष की अवधि के लिए होगा, जिसके लिए निर्धारित प्रपत्रों पर नामित व्यक्तिगत बैंक/डाकघर खाते से ऑटो-डेबिट द्वारा शामिल होने/भुगतान करने का विकल्प हर साल 31 मई तक देना होगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम (PM Suraksha Bima Yojana)
इस योजना के तहत प्रति सदस्य 20/- रुपये प्रति वर्ष का प्रीमियम है। योजना के अंतर्गत नामांकन के समय दिए गए विकल्प के अनुसार, खाताधारक के बैंक/ डाकघर खाते से एक किस्त में ‘ऑटो डेबिट’ सुविधा के माध्यम से प्रीमियम काटा जाएगा।
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की उपलब्धियां (PM Suraksha Bima Yojana)
इस योजना के तहत 23 मार्च 2025 तक 51.06 करोड़ से अधिक कुल नामांकन हो चुके हैं और 1,57,155 दावों के लिए 3,121.02 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया है। इसी तरह उक्त अवधि तक इस योजना में 23.87 करोड़ महिला नामांकन और पीएमजेडीवाई खाताधारकों से 17.12 करोड़ नामांकन दर्ज किए गए हैं।
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