Pump Connection Rabi Season: रबी सीजन के लिए पंप कनेक्शन शुरू, देखें कितना लगेगा इस बार शुल्क
Pump Connection Rabi Season: खरीफ सीजन के बाद अब रबी सीजन शुरू होने को है। रबी सीजन की फसलों को सिंचाई की विशेष रूप से जरुरत होती है। यही वजह है कि इसके लिए बिजली कनेक्शन बेहद आवश्यक होता है। इसे देखते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कृषि उपभोक्ताओं को बेहतर और बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराने के लिए अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन की सुविधा शुरू की है।
यह व्यवस्था भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल और ग्वालियर संभाग के 16 जिलों में लागू की गई है। कंपनी का कहना है कि किसानों को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध कराना प्राथमिकता है और इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए सभी तरह के प्रयास किए जाएंगे।
अस्थायी पंप कनेक्शन के लिए शुल्क
ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी में कटौती के बाद अब अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन के लिए तय दरों पर भुगतान करना होगा। इसके लिए दरें इस तरह की तय की गई है-
- तीन हॉर्स पावर के थ्री फेज पंप कनेक्शन के लिए यदि कोई किसान तीन माह का अस्थायी कनेक्शन लेता है तो उसे 5917 रुपये जमा करने होंगे। यही कनेक्शन चार माह के लिए 7775 रुपये और पांच माह के लिए 9634 रुपये में उपलब्ध होगा।
- पांच हॉर्स पावर वाले पंप कनेक्शन की दरें तय की गई हैं। इस श्रेणी में तीन माह का शुल्क 9634 रुपये, चार माह का 12 हजार 732 रुपये और पांच माह का शुल्क 15 हजार 831 रुपये रखा गया है।
- साढ़े सात से आठ हॉर्स पावर के पंप कनेक्शन के लिए तीन माह का शुल्क 15 हजार 211 रुपये, चार माह का 20 हजार 168 रुपये और पांच माह का शुल्क 25 हजार 125 रुपये तय किया गया है।
- दस हॉर्स पावर के पंप कनेक्शन के लिए ग्रामीण उपभोक्ताओं को तीन माह के लिए 18 हजार 929 रुपये, चार माह के लिए 25 हजार 125 रुपये और पांच माह के लिए 31 हजार 321 रुपये जमा करना होंगे।

तीन माह का अग्रिम भुगतान जरुरी
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि ये दरें 8 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो चुकी हैं और इन्हीं दरों पर उपभोक्ताओं को अस्थायी पंप कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्थायी पंप कनेक्शन लेने के लिए न्यूनतम तीन माह का अग्रिम भुगतान करना अनिवार्य होगा। यदि उपभोक्ता के पंप पर उचित रेटिंग का कैपेसिटर लगा है तो उसे कैपेसिटर सरचार्ज नहीं देना होगा।
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कनेक्शन के लिए ऐसे कर सकते भुगतान
विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे अस्थायी पंप कनेक्शन का बिल केवल अधिकृत पीओएस मशीन से ही चुकाएं और भुगतान की रसीद अवश्य प्राप्त करें। कंपनी का कहना है कि किसानों को भुगतान की मूल या छायाप्रति अपने पंप परिसर पर सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि निरीक्षण के दौरान पहुंचे बिजली कंपनी के अधिकारी या कर्मचारी उसे आसानी से देख सकें और सत्यापन कर सकें।

यहां से प्राप्त कर सकते विस्तृत जानकारी
अस्थायी कृषि पंप कनेक्शन की दरों और प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को कई माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। किसान कंपनी के कॉल सेंटर नंबर 1912 पर फोन कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट portal.mpcz.in पर भी जानकारी उपलब्ध है। उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय में जाकर भी आवश्यक मार्गदर्शन ले सकते हैं।
इन कारणों से की यह व्यवस्थाएं
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यह व्यवस्था इसलिए की है ताकि रबी की फसल बोने और सिंचाई के दौरान किसानों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। कंपनी का मानना है कि यदि किसानों को समय पर और निरंतर बिजली मिलती रहे तो उनकी उपज भी बेहतर होगी और उत्पादन लागत में भी कमी आएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अधिकांश किसानों की आजीविका खेती पर निर्भर है। ऐसे में अस्थायी पंप कनेक्शन की यह सुविधा उन्हें रबी सीजन में सिंचाई करने में बड़ी मदद देगी। कंपनी ने भरोसा दिलाया है कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए हर स्तर पर बिजली आपूर्ति को सुचारू और गुणवत्तापूर्ण बनाए रखने का प्रयास किया जाएगा।
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