Multai Murder Case: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले के मुलताई थाना क्षेत्र में 5 साल पहले एक ग्रामीण की बेरहमी से हत्या की गई थी। ग्रामीण को पहले आरोपियों ने घर में बुलाया और रस्सी से बांध दिया। इसके बाद गला घोंट दिया। मौत के बाद शव को पत्थरों के साथ कुएं में फेंक दिया। इस मामले में अदालत ने आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
पुलिस विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ने प्रेस नोट जारी कर इस मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशन में जिले में गंभीर अपराधों के विरुद्ध प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही दोषियों को न्यायालय से कठोर दंड दिलाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप थाना मुलताई के हत्या के चिन्हित प्रकरण में न्यायालय द्वारा आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
क्या था हत्या का यह पूरा मामला
29 अक्टूबर 2020 को फरियादी निकलेश पिता आनंदराव देशमुख निवासी सिरडी ने थाना मुलताई में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता आनंदराव देशमुख 28 अक्टूबर 2020 को सुबह खेत पर गए थे। उसके बाद से वे वापस नहीं लौटे। रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ की गई।

संदेही को हिरासत में लेकर पूछताछ
जांच के दौरान संदेही प्रमोद पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उसने बताया कि पुराने विवाद एवं बदले की भावना से उसने अपने पिता भीमराव मगरदे तथा भाई दिलीप मगरदे के साथ मिलकर आनंदराव देशमुख की हत्या की थी।
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इस तरह दिया हत्या को अंजाम
आरोपियों ने मृतक को घर के अंदर बुलाकर रस्सी से बांधकर गला घोंट दिया। इसके बाद शव को प्लास्टिक की बोरी में भरकर रात के अंधेरे में बैलगाड़ी से ले जाकर ग्राम पीपलपानी के खेत के कुएं में पत्थरों के साथ फेंक दिया था।
उपरोक्त प्रकरण में घटनास्थल का निरीक्षण प्रभारी सीन ऑफ क्राइम निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा किया जाकर साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई थी।

चिन्हित प्रकरण के रूप में किया सूचीबद्ध
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे चिन्हित प्रकरण के रूप में सूचीबद्ध किया गया। थाना मुलताई पुलिस द्वारा साक्ष्य एकत्र कर सक्षम न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। मुलताई न्यायालय मुलताई द्वारा विचारण उपरांत आज 9 अक्टूबर को निर्णय सुनाया गया।
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किस आरोपी को मिली कितनी सजा
इस मामले में आरोपी प्रमोद पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी को आजीवन कारावास, भीमराव पिता गंदाजी मगरदे, निवासी सिरडी को भी आजीवन कारावास और दिलीप पिता भीमराव मगरदे, निवासी सिरडी को 7 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है।
प्रकरण में इनकी रही सराहनीय भूमिका
उक्त प्रकरण में अभियोजन पक्ष से सहायक संचालक अभियोजन सत्यप्रकाश वर्मा के मार्गदर्शन में एडीपीओ श्रीमती मालिनी देशराज द्वारा प्रभावी पैरवी की गई। वहीं पुलिस पक्ष से थाना प्रभारी मुलताई देवकरण डेहरिया, निरीक्षक आबिद अंसारी प्रभारी सीन ऑफ क्राइम यूनिट बैतूल, विवेचना अधिकारी उत्तम नंदन मस्तकार, एसआई बसंत आहके, प्रधान आरक्षक सोनू ठाकुर, आरक्षक नरेंद्र कुशवाह एवं विवेक पवार की विशेष भूमिका रही।
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