MP Promotion Rules 2025: मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभाग प्रमुखों से कहा कि लोक सेवा पदोन्नति नियम-2025 के तहत पदोन्नति कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। यह प्रयास किया जाये कि 31 जुलाई 2025 तक अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नत किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य शासन की मंशानुरूप कर्मचारी-कल्याण को प्रमुखता से लें।
मुख्य सचिव श्री जैन ने गुरूवार को मंत्रालय में लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 के परिचर्चा के दौरान यह निर्देश विभाग प्रमुखों को दिये। मुख्य सचिव श्री जैन ने कहा कि 9 साल की बड़ी समस्या इस नियम के लागू होने से समाप्त हो सकेगी। नियमों को बनाने में वरिष्ठ सचिव समिति एवं सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बहुत मेहनत एवं गहन चर्चा की। नियमों के लागू होने से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी।

कर्मचारी कल्याण को दें प्राथमिकता (MP Promotion Rules 2025)
मुख्य सचिव श्री जैन ने अधिकारियों से कहा कि अपने विभाग में कर्मचारी-कल्याण को प्राथमिकता दी जाये। विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकें आयोजित की जाये। कर्मचारियों के गोपनीय प्रतिवेदन, विभागीय जाँच एवं पेंशन प्रकरणों का निराकरण समय से करें।
नियमों की दी गयी विस्तृत जानकारी (MP Promotion Rules 2025)
परिचर्चा के दौरान अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन श्री संजय दुबे एवं उप सचिव श्री अजय कटेसरिया ने मध्यप्रदेश लोकसेवा पदोन्नति नियम-2025 की विस्तृत जानकारी दी। इसमें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिए आरक्षित पदों की गणना, विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक, अर्हकारी सेवा की गणना, वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन, पदोन्नति हेतु अनुपयुक्तता, पदोन्नति का प्रकार, पदोन्नति के फलस्वरूप वेतन का निर्धारण, सीलबंद लिफाफे की स्थिति में प्रक्रिया सहित प्रतीक्षा सूची से रिक्तियों को भरे जाने की विस्तृत जानकारी दी गयी।

प्रमोशन से जुड़े सवालों का मिला जवाब (MP Promotion Rules 2025)
परिचर्चा में पुलिस, महिला एवं बाल विकास, नगरीय प्रशासन, अनुसूचित जाति विकास, परिवहन, वन सहित अन्य विभाग के अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान मुख्य सचिव श्री जैन द्वारा किया गया। मुख्य सचिव जैन ने अधिकारियों से कर्मचारी-कल्याण से जुड़े अन्य विषयों पर भी चर्चा की। परिचर्चा में पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाना सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, आयुक्त एवं विभागाध्यक्ष उपस्थित रहे।
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MP में 31 जुलाई तक प्रमोशन, कर्मचारी पदोन्नति को मिली डेडलाइन, मध्यप्रदेश में नए प्रमोशन नियम, लोकसेवा पदोन्नति नियम 2025 लागू, कर्मचारियों को जल्द मिलेगा प्रमोशन, MP में अधिकारी प्रमोशन प्रक्रिया शुरू, 9 साल पुरानी समस्या खत्म, प्रमोशन से प्रशासनिक दक्षता बढ़ेगी, कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला, विभागों को मिले सख्त निर्देश
✅ FAQ Section (MP Promotion Rules 2025)
❓ MP Promotion Rules 2025 क्या हैं?
✅ यह मध्यप्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए नए नियम हैं जो राज्य कर्मचारियों की समय पर पदोन्नति और कर्मचारी कल्याण सुनिश्चित करते हैं।
❓ प्रमोशन की अंतिम तारीख क्या है?
✅ सभी विभागों को 31 जुलाई 2025 तक पदोन्नति प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
❓ किसने दिए यह निर्देश?
✅ मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागों के प्रमुखों को निर्देशित किया है कि प्रमोशन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
❓ इन नियमों से कौन-कौन लाभान्वित होंगे?
✅ सभी राज्य अधिकारी-कर्मचारी जिनकी प्रमोशन लंबे समय से लंबित थी, विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के कर्मचारी।
❓ क्या इन नियमों से पुरानी समस्याएं हल होंगी?
✅ हां, मुख्य सचिव के अनुसार यह नियम 9 साल से चली आ रही प्रमोशन की समस्या का स्थायी समाधान करेंगे।
❓ नए नियमों में कौन-कौन से प्रावधान शामिल हैं?
✅ पदोन्नति समिति की प्रक्रिया, आरक्षित पदों की गणना, गोपनीय प्रतिवेदन, अर्हकारी सेवा, सीलबंद लिफाफे की स्थिति आदि की स्पष्ट जानकारी दी गई है। (MP Promotion Rules 2025)
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