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Betul News: बैतूल जिले के दो पंचायत सचिवों की सेवा समाप्त, वित्तीय अनियमितता और अनाधिकृत उपस्थिति पर सख्त कार्रवाई

Panchayat Sachiv Barkhast

▪️ उत्तम मालवीय, बैतूल

Betul News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा ने 2 पंचायत सचिवों की सेवा समाप्त कर दी है। इन सचिवों को अलग-अलग कारणों से बर्खास्त किया गया है। एक पंचायत सचिव पर वित्तीय अनियमितता के साथ ही कार्य स्थल से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप हैं। वहीं दूसरे पंचायत सचिव पर लगातार अनाधिकृत रूप से कार्यस्थल से अनपस्थित रहने के आरोप हैं। जिन दो सचिवों की सेवा समाप्त की गई है, उनमें ग्राम पंचायत बाटलाकलां के मनोज पटैया और ग्राम पंचायत दामजीपुरा के सचिव हेमराज घोरसे शामिल हैं।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि मनोज पटैया, ग्राम पंचायत सचिव बाटलाकलां, जनपद पंचायत भीमपुर द्वारा पूर्व पदस्थापना ग्राम पंचायत जसौंदी, जनपद पंचायत बैतूल में पदस्थापना के दौरान की गई वित्तीय अनियमितता एवं वर्तमान पदस्थ ग्राम पंचायत बाटलाकलां में स्थानांतरित होकर कार्य पर 25 अक्टूबर 2021 को उपस्थिति उपरांत लगातार आज पर्यन्त अनाधिकृत अनुपस्थित है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भीमपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार श्री पटैया द्वारा उनके स्थानांतरण उपरांत 25 अक्टूबर 2021 को ग्राम पंचायत बाटलाकला के ग्राम पंचायत सचिव पद पर उपस्थिति उपरांत 25 अक्टूबर 2021 से 15 दिवस के चिकित्सा अवकाश का पत्र प्रस्तुत किया गया। उनके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा अवकाश अनुसार 10 नवंबर 2021 को प्रस्तुत अवकाश अवधि समाप्त होने के उपरांत में 10 नवंबर 2021 से आज तक अनाधिकृत अनुपस्थित होने से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

श्री पटैया द्वारा स्थानांतरण के पूर्व पदस्थ ग्राम पंचायत जसोंदी में निर्माण कार्यों में की गई वित्तीय अनियमितता पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत बैतूल से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण दर्ज कर लगातार सुनवाई उपरांत श्री पटैया की युक्तियुक्त सुनवाई में उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण कर प्राप्त अभिमत अनुसार 18 अप्रैल 2022 को पारित आदेश में श्री पटैया के विरुद्ध राशि 9,09,240 रुपये वसूली निर्धारित कर 29 अप्रैल 2022 तक राशि जनपद पंचायत बैतूल में जमा करने हेतु आदेशित किया गया।

श्री पटैया द्वारा राशि जमा नहीं करने तथा इन्हें पूर्व में कार्यालयीन पत्र द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी किये जाने पर भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया है। अधिरोपित वसूली राशि जमा नहीं किये जाने पर पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत वसूली की कार्यवाही का प्रकरण दर्ज कर लगातार सुनवाई उपरात श्री पटैया को युक्तियुक्त सुनवाई में उनके अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाबों का परीक्षण कर प्राप्त अभिमत अनुसार 1 अगस्त 2022 को पारित आदेश अनुसार राशि 9,09,240 रुपये आगामी 10 दिवस में जमा करने हेतु आदेशित किया गया।

इस आदेश की तामिली जनपद पंचायत भीमपुर के राकेश कोकाश पंचायत समन्वय अधिकारी एवं मुकेश बाथरी कम्प्यूटर आपरेटर की उपस्थिति में श्री पटैया की पत्नी माधुरी पटैया को कराई गई। श्री पटैया द्वारा वसूली अधिरोपित होने पर पारित आदेश के विरुद्ध न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद में अपील प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत अपील प्रकरण में मूल अभिलेख सहित कृत कार्यवाही का प्रतिवेदन भेजा गया है। अपील प्रकरण में न्यायालय आयुक्त नर्मदापुरम द्वारा अपील प्रकरण में स्थगन जारी नहीं किया गया है।

उक्त स्थिति से स्पष्ट है कि श्री पटैया के विरूद्ध अधिनियम की धारा 89 एवं 92 के तहत वित्तीय अनियमितता के तहत वसूली राशि अधिरोपित होने तथा वसूली की कार्यवाही पूर्ण होने पर राशि जमा नहीं करने, अपील प्रस्तुत करने, अपीलीय न्यायालय द्वारा स्थगन नहीं देने तथा पदस्थापना ग्राम पंचायत बाटलाकलां में अनाधिकृत अनुपस्थित रहने से वित्तीय अनियमितता एवं अनाधिकृत अनुपस्थिति के दोषी पाये गये हैं।

श्री पटैया उक्त कृत्यों में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप गंभीर अनियमितता एवं कर्तव्यों के निर्वहन में घोर लापरवाही के लिये पूर्ण रूप से दोषी हैं। जिसके कारण मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम 2011 के संशोधित नियम अगस्त 2017 के विपरीत होने के फलस्वरूप नियम 7 (1) एवं 3 (क) के तहत दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री पटैया की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है।

इसी तरह ग्राम पंचायत दामजीपुरा के सचिव हेमराज घोरसे के आदेश में कहा गया है कि इनका स्थानांतरण कार्यालयीन आदेश दिनांक 31 सितंबर 2021 द्वारा ग्राम पंचायत गोंडीघोघरा जनपद पंचायत आठनेर से ग्राम पंचायत दामजीपुरा किया गया है। स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध श्री धोरसे द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की गई थी। प्रस्तुत याचिका में पारित आदेश दिनांक 30 सितंबर 2021 द्वारा याचिका डिस्पोज की गई है।

याचिक डिस्पोज्ड होने पर श्री घोरसे को समक्ष सुनवाई हेतु आदेशित किया गया था। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा समक्ष सुनवाई दिनांक 21 अक्टूबर 2021 को निर्देशित किया गया कि वे स्थानांतरण आदेश के परिपालन में ग्राम पंचायत दामजीपुरा में कार्य पर उपस्थिति प्रदाय कर कार्य करें। श्री घोरसे द्वारा दिनांक 11 नवंबर 2021 को कार्य पर उपस्थिति प्रदाय कर 12 नवंबर 2021 से अनाधिकृत अनुपस्थित होने पर कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया जाकर 7 दिवस में जवाब चाहा गया था। जिसका श्री घोरसे द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

ग्राम पंचायत दामजीपुरा के अपूर्ण निर्माण कार्य में लापरवाही पाये जाने पर कार्यालयीन पत्र द्वारा कारण बताओं सूचना पत्र जारी कर समक्ष में जवाब चाहा गया। श्री घोरसे द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब में उनका स्वास्थ्य खराब होने से हमीदिया चिकित्सालय भोपाल में इलाज हेतु रिफर किया जाना लेख किया गया है। श्री घोरसे द्वारा पुन: कार्य पर उपस्थिति एवं अवकाश स्वीकृति संबंधी कोई लेख नहीं किया गया। श्री घोरसे द्वारा पुन: आवेदन प्रस्तुत कर गंभीर बीमारी से ग्रसित होने तथा वर्तमान कार्य स्थल की ग्राम पंचायत अधिक दूरी पर होने से उन्हें पुन: ग्राम पंचायत हिवरा में स्थानांतरण की मांग की गई है।

श्री घोरसे कार्य पर उपस्थिति उपरांत लगातार आज पर्यन्त अनाधिकृत अनुपस्थित रहने के दोषी पाये गये हैं। उक्त कृत्यों में दोषी पाये जाने के फलस्वरूप घोर लापरवाही के लिये पूर्ण रूप से दोषी हैं। जिसके कारण मप्र पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती और सेवा की शर्त) नियम 2011 के संशोधित नियम अगस्त 2017 के विपरीत होने के फलस्वरूप नियम -7 (1) एवं 3 (क) के तहत दण्ड अधिरोपित करते हुए श्री घोरसे की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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