Income Tax Return: 6.5 करोड़ ITR दाखिल, 31 अगस्त की डेडलाइन से पहले जान लें ये जरूरी बातें
Income Tax Return: 6.5 crore ITRs filed; know these important points before the August 31 deadline.

Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख अब ज्यादा दूर नहीं है। 31 अगस्त 2026 की डेडलाइन नजदीक आने के साथ ही इनकम टैक्स विभाग ने करदाताओं को आखिरी समय की परेशानी से बचने के लिए जल्द रिटर्न दाखिल करने की सलाह दी है। 20 अगस्त तक देशभर में 6.5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए जा चुके हैं। इनमें अकेले ITR-3 और ITR-4 की संख्या 2 करोड़ से ज्यादा है। ऐसे में अगर आपकी आमदनी बिजनेस, प्रोफेशन या अन्य ऐसे स्रोतों से होती है, जिनके लिए ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7 लागू होता है, तो 31 अगस्त की तारीख आपके लिए खास महत्व रखती है।
6.5 करोड़ से ज्यादा रिटर्न दाखिल
इनकम टैक्स विभाग के अनुसार 20 अगस्त 2026 तक देश में 6.5 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। इनमें 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न ITR-3 और ITR-4 के तहत दाखिल किए गए हैं। विभाग लगातार करदाताओं को सलाह दे रहा है कि वे आखिरी दिन का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपना रिटर्न जमा करें।
रिटर्न भरते समय केवल फॉर्म जमा कर देना ही पर्याप्त नहीं है। करदाता को अपनी आय के अनुसार सही ITR फॉर्म चुनना, आय और उपलब्ध कटौतियों की जानकारी ठीक से जांचना और दाखिल किए गए रिटर्न का उचित तरीके से सत्यापन करना भी जरूरी है।
31 अगस्त की तारीख किन लोगों के लिए अहम
31 अगस्त 2026 की डेडलाइन सभी टैक्सपेयर्स पर एक समान लागू नहीं होती। जिन करदाताओं के खातों में टैक्स ऑडिट की आवश्यकता नहीं है और उनकी आय की स्थिति के अनुसार ITR-3, ITR-4, ITR-5 या ITR-7 लागू होता है, उनके लिए यह तारीख महत्वपूर्ण है।
इसलिए केवल यह मान लेना सही नहीं होगा कि हर व्यक्ति को 31 अगस्त तक ITR भरना है। करदाता को पहले यह देखना चाहिए कि उसकी आय किस तरह की है और उसके लिए कौन सा ITR फॉर्म निर्धारित है। इसी आधार पर लागू अंतिम तारीख का पता लगाया जाना चाहिए।
ITR-3 किन करदाताओं के लिए है
जिन लोगों की आमदनी केवल वेतन या पेंशन तक सीमित नहीं है और उन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से भी आय होती है, उनके लिए ITR-3 लागू हो सकता है। आयकर विभाग के अनुसार यह फॉर्म व्यक्ति और हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF के लिए है।
इसमें वेतन या पेंशन, मकान या संपत्ति से आय, कारोबार या पेशे से होने वाली आमदनी, पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से प्राप्त आय शामिल हो सकती है। हालांकि, ऐसे व्यक्ति या HUF जो ITR-1, ITR-2 या ITR-4 के लिए पात्र हैं, उनके लिए ITR-3 लागू नहीं होता।
ITR-4 यानी सुगम किसके लिए
ITR-4 को सुगम के नाम से भी जाना जाता है। यह कुछ निवासी व्यक्तियों, HUF और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली फर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुल आय ₹50 लाख तक होने और बिजनेस या प्रोफेशन से आय का प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन व्यवस्था के तहत आना जैसी शर्तें शामिल हैं।
इस वजह से छोटे कारोबारियों और कुछ प्रोफेशनल्स के लिए ITR-4 उपयोगी हो सकता है। हालांकि, किसी भी करदाता को केवल अपनी सुविधा के आधार पर यह फॉर्म नहीं चुनना चाहिए। रिटर्न दाखिल करने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसकी आय और अन्य परिस्थितियां ITR-4 की सभी पात्रता शर्तों को पूरा करती हैं या नहीं।
ITR-5 और ITR-7 वालों को भी समय रहते दाखिल करना होगा रिटर्न
31 अगस्त की डेडलाइन से जुड़े मामलों में ITR-5 और ITR-7 भी शामिल हैं। इन दोनों फॉर्म का इस्तेमाल अलग-अलग श्रेणी के टैक्सपेयर्स और संस्थाओं के लिए किया जाता है। आयकर विभाग के पोर्टल पर ITR-5 और ITR-7 के लिए भी रिटर्न दाखिल करने की सुविधा उपलब्ध है।
जिन करदाताओं या संस्थाओं के लिए ये फॉर्म निर्धारित हैं, उन्हें अंतिम दिनों में पोर्टल पर बढ़ने वाली भीड़ से बचने के लिए पहले ही रिटर्न दाखिल करने की कोशिश करनी चाहिए।
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देर से रिटर्न भरने पर लगेगी लेट फीस
31 अगस्त 2026 की निर्धारित समय सीमा निकलने के बाद ITR दाखिल करने पर करदाता को लेट फाइलिंग फीस देनी पड़ सकती है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234F के तहत जिनकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, उनके लिए लेट फाइलिंग फीस ₹1,000 है।
वहीं, कुल आय ₹5 लाख से अधिक होने पर ₹5,000 की लेट फाइलिंग फीस लग सकती है। इसके अलावा अगर करदाता पर टैक्स बकाया है और उसका भुगतान समय पर नहीं किया गया है, तो बकाया टैक्स पर ब्याज भी देय हो सकता है। इसलिए आखिरी तारीख का इंतजार करने के बजाय सही फॉर्म और सही जानकारी के साथ समय पर ITR दाखिल करना बेहतर रहेगा।
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