Income Tax वालों की ताबड़तोड़ कार्रवाई, भेज रहे नोटिस, अब लगेगा 200% तक का जुर्माना! जानिए पूरी डिटेल

देश में नया टैक्स सिस्टम लागू होने के बाद भी इनकम टैक्स विभाग लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। सरकार ने ₹12 लाख तक की सालाना आय को टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लाखों टैक्सपेयर्स को नोटिस भेजे जा रहे हैं। खास बात ये है कि टैक्स में गड़बड़ी करने वालों पर 200% तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

Income Tax विभाग ऐसे रखता है नजर

अगर कोई टैक्स चोरी करने की कोशिश करता है तो इनकम टैक्स विभाग उसे तुरंत पकड़ लेता है। हर ट्रांजैक्शन और इनकम पर विभाग की पैनी नजर रहती है। ITR फाइल करने के दौरान अगर आपकी इनकम और टैक्स भुगतान का मिलान नहीं होता, तो आप विभाग के रडार पर आ सकते हैं।

इन दस्तावेजों की हो रही जांच

टैक्स बचाने के लिए लोग कई बार फर्जी दस्तावेजों का सहारा लेते हैं। लेकिन अब इनकम टैक्स विभाग एक खास सॉफ्टवेयर की मदद से ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है। विभाग खासतौर पर हाउस रेंट स्लिप, होम लोन के ब्याज की रसीद और अन्य टैक्स छूट से जुड़े दस्तावेज मांग रहा है।

फर्जी दस्तावेज पकड़े गए तो होगी सख्त कार्रवाई

अगर किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर टैक्स बचाने की कोशिश की तो विभाग 200% तक का भारी जुर्माना लगा सकता है। सेक्शन 133(6) के तहत नोटिस जारी किए गए हैं और गड़बड़ी मिलने पर कड़ी कार्रवाई होगी।

किराये की रसीद में खेल करने वालों पर नजर

कई लोग अपने ही घर में रहने के बावजूद किराए की फर्जी रसीदें दिखाकर टैक्स में छूट ले रहे हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है और उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा। टेक्नोलॉजी के जरिए टैक्स चोरी रोकने के लिए अब सरकार सख्त हो गई है।

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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