Govt Scheme: सरकार की इस खास योजना में मिलेंगे 5 लाख, इन लोगों को मिलेगी पात्रता, देखें डिटेल

Govt Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही “निर्माण कामगार मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना” उन मजदूर भाइयों और बहनों के लिए है जो रजिस्टर्ड हैं और किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण उनका निधन हो जाता है या वे स्थायी रूप से दिव्यांग हो जाते हैं। इस योजना के तहत उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है ताकि संकट की घड़ी में उन्हें थोड़ी राहत मिल सके।

कितना पैसा मिलता है? Govt Scheme

अगर मजदूर का एक्सीडेंट में निधन होता है, तो उसके परिवार को ₹5 लाख रुपये मिलते हैं और अंतिम संस्कार के लिए अलग से ₹25,000 रुपये दिए जाते हैं। अगर मजदूर की सामान्य मृत्यु (जैसे बीमारी, सांप काटना, बिजली गिरना, डिलीवरी आदि) होती है तो ₹2 लाख रुपये की मदद मिलती है और अंतिम संस्कार के लिए वही ₹25,000 रुपये मिलते हैं।

कौन ले सकता है इस योजना का फायदा? Govt Scheme

योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं मजदूरों के परिवारों को मिलेगा जो लेबर विभाग में रजिस्टर्ड हैं। मृत मजदूर के माता-पिता, पति/पत्नी, बेटे या बेटी (जिनकी उम्र 21 साल या उससे ज़्यादा हो) को यह सहायता दी जाती है। अगर किसी ने आत्महत्या की हो तो उस स्थिति में कोई लाभ नहीं मिलेगा।

कैसे करें आवेदन? Govt Scheme

आवेदन के लिए नजदीकी जन सेवा केंद्र (CSC) जाएं। आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर साथ रखें। मृत्यु की स्थिति में डेथ सर्टिफिकेट, आधार की कॉपी, बैंक अकाउंट की कॉपी जरूरी है। अगर एक्सीडेंटल डेथ है, तो FIR/Panchnama और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी लगानी होगी। Govt. Scheme

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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