Gende ki kheti ke labh: पारंपरिक खेती में मेहनत और खर्च तो खूब लगता है, लेकिन उसके मुकाबले उतनी आमदनी नहीं हो पाती थी। यही कारण है कि अब अधिकांश किसान उन्नत तरीके से और अच्छी आमदनी दिलाने वाली फसलों के साथ ही कृषि पर आधारित अन्य पशुपालन जैसे व्यवसायों को भी अपना रहे हैं। इसका लाभ भी उन्हें प्राप्त हो रहा है।
मध्यप्रदेश के बैतूल जिले में बैतूल बाजार निवासी कृषक रामकिशोर ओमकार ने भी पारंपरिक खेती के साथ-साथ उद्यानिकी फसलों की ओर रुख कर कृषि से बेहतर आय का मार्ग प्रशस्त किया है। इसका उन्हें फायदा भी मिला और अब वे अच्छी आमदनी प्राप्त कर रहे हैं।

गेंदे और लौकी की की खेती (Gende ki kheti ke labh)
कृषक रामकिशोर ने उद्यानिकी विभाग की सहायता से गेंदे के फूल के बीज प्राप्त कर 40 डिसमिल भूमि पर इसकी खेती की। इसके साथ-साथ उन्होंने लौकी की भी खेती की।
कृषक रामकिशोर ने बताया कि गेंदे की खेती से उन्हें लगभग 50 हजार रुपये की आमदनी हुई, जबकि लौकी की खेती से 60 हजार रुपये से अधिक की आय अर्जित की गई। इस प्रकार उन्होंने कुल मिलाकर 1.10 लाख रुपये से अधिक की आमदनी प्राप्त की।
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अन्य किसानों से की अपील (Gende ki kheti ke labh)
कृषक रामकिशोर ने अन्य किसानों से भी अपील की कि वे परंपरागत खेती के साथ-साथ उद्यानिकी व नकदी फसलों की ओर ध्यान दें, जिससे आय में वृद्धि के साथ-साथ आर्थिक सशक्तिकरण भी संभव हो सके। (Gende ki kheti ke labh)
पीएम-सीएम का माना आभार (Gende ki kheti ke labh)
इसके अलावा उन्होंने प्रदेश में चलाई जा रही किसान हितैषी योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि किसानों के लिए चल रही योजनाओं से उन्हें नई दिशा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणा मिल रही है। (Gende ki kheti ke labh)
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही (Gende ki kheti ke labh)

फेसबुक व सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करने एवं धार्मिक भावनाएं भड़काने वालों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिये है।
भ्रामक पोस्ट नहीं की जा सकेगी (Gende ki kheti ke labh)
जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म जैसे कि फेसबुक, इन्सटाग्राम, एक्स, टिवटर एवं अन्य सोशल मीडिया साईट्स आदि का दुरूपयोग कर किसी भी प्रकार के भ्रामक, अपुष्ट संदेशों, पोस्ट, रील्स, वीडियो का प्रसारण नहीं कर सकेगा।

लाइक-शेयर करना भी पड़ेगा महंगा (Gende ki kheti ke labh)
कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफार्म में किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक एवं उन्माद फैलाने वाले ऐसे संदेश फोटो, आडियो, रील्स, वीडियो इत्यादि जिससे कि धार्मिक सामाजिक, जातिगत, आदि भावनाएं भड़क सकती है या साम्प्रदायिक विद्वेष पैदा हो सकता है, उसे प्रसारित नहीं कर सकेगा और न ही ऐसी पोस्ट को लाईक, शेयर कर सकेंगे अन्यथा संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।
आपत्तिजनक संदेश, फोटो या वीडियों को फॉरवर्ड करने तथा संदेश प्रसारित करने वाले के विरूद्ध आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
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