E-Rickshaw Yojana: मध्यप्रदेश के नगर विकास और आवास विभाग द्वारा जल्द ही मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 55 वर्ष तक के ऑटो रिक्शा चालकों को लाभ पहुंचाना है, जिनके पास मान्य ड्राइविंग लाइसेंस हो। इस योजना के तहत राज्य के 3 हजार 500 ऑटो रिक्शा चालकों को ई-रिक्शा से जोड़ा जाएगा। यह योजना वर्ष 2027-28 तक लगातार लागू की जाएगी।
महिलाओं को मिलेगा रोजगार, सशक्तिकरण को बढ़ावा
इस योजना के तहत शहरी गरीब महिलाओं को भी विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी और उन्हें रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण मिशन को और मजबूती देगी। इसके साथ ही, शहरों में प्रदूषण कम करने और लाभार्थियों की आय बढ़ाने का भी यह एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
लोन और सब्सिडी की सुविधा
सरकार इस योजना के तहत ई-रिक्शा खरीदने के लिए लोन की सुविधा देगी। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी। दीनदयाल जन-आजीविका मिशन-शहरी घटक के तहत 4 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, केंद्र सरकार द्वारा 8% ब्याज सब्सिडी और राज्य सरकार द्वारा 5% ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। इससे ऑटो रिक्शा चालक आसानी से ई-रिक्शा खरीद सकेंगे।
पात्रता और चयन प्रक्रिया
इस योजना के तहत लाभार्थी की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए। लाभार्थी को शहर क्षेत्र का निवासी होना आवश्यक है और उसके पास मान्य मोटर वाहन लाइसेंस होना जरूरी है। योजना को जिला शहरी विकास एजेंसी द्वारा लागू किया जाएगा।
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टास्क फोर्स कमेटी करेगी निर्णय
इस योजना के आवेदन पत्रों का निर्णय करने के लिए टास्क फोर्स कमेटी बनाई जाएगी। इस कमेटी के अध्यक्ष शहरी विकास एजेंसी के प्रोजेक्ट अधिकारी होंगे। इसके अलावा, बैंक प्रतिनिधि और प्लानिंग प्रभारी भी इसमें शामिल होंगे। आवेदन पत्र जमा होने के 30 दिनों के भीतर बैंक द्वारा निपटारा किया जाएगा और 15 दिनों के भीतर लोन का वितरण किया जाएगा। बैंकों द्वारा किसी भी प्रकार की गारंटी (कॉलेटरल सिक्योरिटी) नहीं मांगी जाएगी।इस योजना से न केवल शहरी प्रदूषण कम होगा बल्कि गरीब चालकों और महिलाओं को आर्थिक मजबूती और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे।