यूटिलिटी अपडेट

Driving License Rules: एमपी में पुलिस सख्त, इन लोगों के रद्द किए जा रहे ड्राइविंग लाइसेंस, आप भी न करें यह गलती

Driving License Rules: मध्यप्रदेश में वाहन चालकों पर अब ट्रैफिक सिग्नलों पर लगे सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। यदि कोई वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे ई-चालान भेजा जाता है। कई लोग ई-चालान को बड़े हल्के में ले लेते हैं और जुर्माना जमा नहीं करते हैं। पुलिस अब इसे लेकर सख्त हो गई है और ऐसा करने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और वाहन भी जब्त किए जा सकते हैं। इंदौर में यह सख्ती शुरू होते ही असर भी नजर आने लगा है।

गौरतलब है कि प्रदेश के बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्रलों के माध्यम से यातायात नियंत्रण किया जाता है। इसके साथ ही वाहन चालकों पर नजर रखने के लिए हाईटेक सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। यह कैमरे 24 घंटे वाहन चालकों पर नजर रखते हैं और नियमों का उल्लंघन करने वालों की जानकारी कंट्रोल रूम भिजवाते हैं। इसके बाद ऐसे वाहन चालकों को ई-चालान (इलेक्ट्रॉनिक चालान) भिजवाए जाते हैं।

नियम यह है कि ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहन चालकों को ई-चालान जारी होने के अधिकतम 15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करना होता है, लेकिन कई वाहन चालक इसे बेहद हलके में ले लेते हैं और राशि ही जमा नहीं करते हैं। यही कारण है कि बड़ी संख्या में जारी ई-चालान की जुर्माना राशि जमा ही नहीं हो पाती है। (Driving License Rules)

दूसरी ओर ई-चालान सिस्टम में नियम यह भी है कि यदि 15 दिनों के भीतर राशि जमा नहीं की जाती है तो वाहन जब्त भी किया जा सकता है और वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। हालांकि पुलिस अभी तक इसे लेकर सख्त नहीं हुई थी, लेकिन बड़ी संख्या में ई-चालान जमा नहीं होने पर पुलिस ने अब नियमों को खंगाल कर उन पर अमल शुरू कर दिया है। (Driving License Rules)

इस दिशा में प्रदेश के इंदौर में ट्रैफिक पुलिस ने थोड़ी सख्ती दिखाई तो ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले वाहन चालक भी एक्टिव हुए और एक-एक कर अपने पेंडिंग ई-चालान की राशि जमा करने लगे। नतीजा यह रहा कि वहां पर कुछ ही समय में 850 वाहन चालकों ने अपने पेंडिंग ई-चालान की जुर्माना राशि अदा कर दी। वहीं ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। (Driving License Rules)

उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button