Betul News: न्यायालय न्यायिक प्रथम श्रेणी मुलताई के द्वारा मारपीट के मामले में दो आरोपियों पिता-पुत्र को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और जुर्माना लगाया है।
सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी धर्मेश शर्मा ने बताया कि दिनांक 8 जून 2020 को फरियादी अमरलाल डोबारे सुबह करीब 7:30 बजे करीब अपने खेत के बाड़े के सामने बनी नाली में गोबर जाने से साफ कर रहा था, तभी गोलू डहारे और उसके पिता गनाजी डहारे आए और गालियां देकर बोले कि हमारे कुएं के पास गड्ढा क्यों कर रहा है। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो गोलू ने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे चोट आई। घटना रामा एवं हीरू ने देखी। (Betul News)
इसके बाद दोनों पिता-पुत्र बोले कि दोबारा गड्ढा किया तो जान से खत्म कर देंगे। सिर में चोट लगने से फरियादी अमरलाल डोबारे को मुलताई अस्पताल लाया। अस्पताल में इलाज कराया और उसके बाद थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाना मुलताई के द्वारा दोनों आरोपी पिता पुत्र के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत आरोपियो के द्वारा अपराध सिद्ध होना पाए जाने से अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और विचारण के दौरान न्यायालय ने गोलू डहारे उम्र 30 साल, गनाजी डहारे निवासी ग्राम रिधौरा, थाना मुलताई को दोषी पाते हुए एक एक वर्ष के सश्रम कारावास और 1000, 1000रुपए के जुर्माने से दंडित किया।
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