Paddy Jowar Bajra Registration MP: धान, ज्वार और बाजरा के लिए पंजीयन जारी, करीब आ रही लास्ट डेट, जल्द करा लें रजिस्ट्रेशन
Paddy Jowar Bajra Registration MP: मध्यप्रदेश सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिये धान, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने के लिए किसान पंजीयन प्रक्रिया निर्धारित कर दी है। पंजीयन 15 सितम्बर से आरम्भ हो चुका है और इच्छुक किसान 10 अक्टूबर तक अपना पंजीयन करवा सकते हैं।
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने किसानों से अनुरोध किया है कि तय समय के भीतर पंजीयन कराकर वे किसी भी असुविधा से बचें। उन्होंने कहा कि पंजीयन व्यवस्था सरल और सुलभ बनाई गई है तथा प्रदेश में 1255 पंजीयन केन्द्र स्थापित किये गये हैं ताकि धान, ज्वार और बाजरा उगाने वाले हर किसान तक सुविधा पहुँचे।
इन स्थानों पर नि:शुल्क पंजीयन
धान, ज्वार और बाजरा के पंजीयन के लिये नि:शुल्क सेवाएँ ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और तहसील कार्यालयों में उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इसके साथ ही सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्रों पर मुफ्त पंजीयन संभव है।
दूरस्थ या डिजिटल सुविधा के लिये एमपी किसान एप पर भी धान-ज्वार-बाजरा पंजीयन नि:शुल्क कराया जा सकता है। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इन नि:शुल्क विकल्पों का मकसद छोटे और सीमांत किसानों के लिये पैसों की बाधा हटाना है।

यहां होगा शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन
किसान चाहे तो एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोक सेवा केन्द्र या निजी साइबर कैफे पर भी पंजीयन करवा सकते हैं। इन सशुल्क केन्द्रों पर प्रति पंजीयन शुल्क 50 रुपये से अधिक नहीं लिया जायेगा। पंजीयन के समय किसान से भूमि सम्बन्धी दस्तावेज, आधार कार्ड व अन्य फोटो पहचान पत्रों की जांच कर उनका रिकॉर्ड रखा जाना अनिवार्य होगा ताकि धान, ज्वार और बाजरा के विक्रेताओं की पहचान सुनिश्चित रहे।
विशेष श्रेणी के किसानों के लिये निर्देश
सिकमी, बटाईदार, कोटवार और वन पट्टाधारी स्वरूप के किसानों का पंजीयन केवल सहकारी समितियों तथा सहकारी विपणन संस्थाओं द्वारा संचालित केन्द्रों पर ही किया जायेगा। इन श्रेणियों के किसानों के पंजीकरण का शत-प्रतिशत सत्यापन राजस्व विभाग करेगा ताकि धान, ज्वार और बाजरा के लिये होने वाले पंजीयन में अनियमितता न हो।

उपलब्ध कराना होगा बैंक खाता नंबर
समर्थन मूल्य पर खरीदी के बाद भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किसान के आधार-लिंक बैंक खाते में किया जायेगा। यदि किसी कारणवश आधार-लिंक खाते में भुगतान संभव न हो तो पंजीयन के समय दिए गये बैंक खाते में राशि दी जाएगी। पंजीयन के दौरान किसान को अपना बैंक खाता नंबर और आईएफएससी कोड उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
यह बैंक खाते नहीं किए जाएंगे मान्य
अक्रियाशील खाते, संयुक्त खाते और फिनो, एयरटेल, पेटीएम जैसे पे-ऐप/पेमेंट बैंक खाते पंजीकरण में मान्य नहीं माने जायेंगे। किसान निर्देशित किये गये हैं कि वे अपने आधार नंबर को बैंक खाते और मोबाइल नंबर से लिंक कर लें ताकि धान, ज्वार और बाजरा की बिक्री पर भुगतान में देरी न हो।
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एक रूपये से किया जाएगा वेरिफिकेशन
पंजीयन और बाद में धान, ज्वार या बाजरा बेचने के लिये आधार नंबर का सत्यापन अनिवार्य है। वेरिफिकेशन ओटीपी के माध्यम से या बायोमेट्रिक डिवाइस से कराया जा सकेगा। पंजीयन के दौरान आधार-लिंक बैंक खाते के सत्यापन हेतु मध्यप्रदेश राज्य आपूर्ति निगम एक रुपये का ट्रांजैक्शन ई-उपार्जन/जेआईटी पोर्टल के माध्यम से करेगा। यह भुगतान सत्यापन के उद्देश्य से होगा और इससे खातों की सठिकता सुनिश्चित होगी।
तहसीली सत्यापन की आवश्यकता
किसान का पंजीयन तभी मान्य किया जायेगा जब भूमि के भू-अभिलेख और खसरे में दर्ज नाम का मिलान आधार कार्ड में दर्ज नाम से होगा। यदि नामों में विसंगति पायी जाती है तो पंजीयन का सत्यापन तहसील कार्यालय के माध्यम से किया जायेगा और सत्यापन के पश्चात ही पंजीयन को वैध माना जायेगा। इस तरह धान, ज्वार और बाजरा के विक्रेताओं की पहचान और भुगतान में पारदर्शिता बनी रहेगी।
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एसएमएस से किया जाएगा सूचित
जिन किसानों के मोबाइल नम्बर पहले के पंजीयन में उपलब्ध हैं, उन्हें एसएमएस से रजिस्ट्रेशन हेतु सूचित किया जायेगा। साथ ही ग्राम स्तर पर ढोल-नगाड़े द्वारा सूचना, ग्राम पंचायतों के सूचना पटल पर घोषणाएँ और समिति या मंडी स्तर पर बैनर लगवाने के निर्देश दिये गये हैं ताकि धान, ज्वार व बाजरा उगाने वाले किसानों तक समय पर जानकारी पहुँच सके।
अधिकारियों को दिए गए यह निर्देश
सरकार ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पंजीयन से जुड़ी सभी प्रक्रियाएँ तय समय-सीमा के भीतर पूरी कराई जाएं। जिलावार और तहसीलवार आधार पंजीयन केन्द्र सक्रिय रखे जाएं ताकि किसान अपना मोबाइल नंबर व बायोमेट्रिक आसानी से अपडेट करा सकें। पोस्ट ऑफिस संचालित आधार सुविधा केन्द्रों का भी प्रयोग किसानों की सहायता के लिये करने का मार्ग सुझाया गया है।
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