Betul Court Order : नाबालिग युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास, अवैध सागौन रखने वाले को भी सजा

Betul Court Order : नाबालिग युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास, अवैध सागौन रखने वाले को भी सजा
Betul Court Order : नाबालिग युवती से बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल का कारावास, अवैध सागौन रखने वाले को भी सजा

Betul Court Order : (बैतूल)। अनन्य विशेष न्यायालय, (पॉक्सो एक्ट) 2012 बैतूल ने नाबालिग युवती के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल के सश्रम कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी पप्पू उर्फ सुमित पिता गुन्तु उर्फ गुन्टु, उम्र-24 वर्ष, निवासी-थाना बैतूल को यह सजा सुनाई गई है।

आरोपी को धारा 376(3) भादवि (समाहित धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट) में 20 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपए के जुर्माने तथा धारा 341 भादवि में 01 माह का सश्रम कारावास एवं 500 रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से जिला अभियोजन अधिकारी एसपी वर्मा और वरिष्ठ सहायक जिला अभियोजन अधिकारी/अनन्य विशेष लोक अभियोजक ओमप्रकाश सूर्यवंशी द्वारा पैरवी की गई।

घटना का विवरण इस प्रकार है कि 23 अप्रैल 2020 को पीड़िता ने पुलिस थाना कोतवाली बैतूल इस आशय की मौखिक रिपोर्ट दर्ज करायी कि वह कक्षा 10वीं की पढ़ाई कर रही है। 18 अप्रैल 2020 को सुबह करीब 10 बजे वह बकरी चराने जंगल गई थी। उसे लौटते समय एक बकरी नहीं मिल रही थी, जिसे वह जंगल में ढूंढ रही थी।

दोपहर करीब 02 बजे बकरी मिलने पर घर लौट रही थी। तभी पीछे से पप्पु मर्सकोले, जिसे लोग सुमित के नाम से जानते हैं, ने उसे अकेला पाकर रास्ता रोका और उसे घसीटते हुये मुंह दबाकर जमीन पर गिरा दिया और उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया। उसने धक्का मारकर मुंह पर से हाथ हटाया और चिल्लाई तो उसकी मम्मी दौड़ते हुये आई। मम्मी को देखकर पप्पु भाग गया।

उसने अपनी मां को पूरी घटना बताई। लॉकडाउन के कारण आना-जाना बंद होने के कारण समय पर रिपोर्ट नहीं करा पाई। पीड़िता की शिकायत पर थी आरोपी पप्पू उर्फ सुमित के विरूद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया गया। न्यायालय के समक्ष धारा 164 के कथन कराये गये। अनुसंधान पूर्ण कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) बैतूल के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।
विचारण में अभियोजन ने पीड़िता एवं साक्षियों के कथन पूर्ण सतर्कता एवं सावधानी पूर्वक कराये। जिसके परिणाम स्वरूप अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। इसी आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया। (Betul Court Order)

खेत-नाले में अवैध रूप से सागौन रखने वाले आरोपी को 06 माह का कठोर कारावास

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैतूल ने खेत-नाले में अवैध रूप से सागौन काष्ठ रखने वाले आरोपी छन्नू पिता मन्नू परते, उम्र-35 वर्ष, निवासी- ग्राम निमिया, थाना बीजादेही, जिला बैतूल को धारा 5/16 म0प्र0 वनोपज व्यापार विनियमन अधिनियम 1969 मे दोषी पाते हुए 06 माह का कठोर कारावास एवं 4,000 रूपये के जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजीत सिंह द्वारा पैरवी कार्य किया गया।

अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि 12 मार्च 2017 को वनपरिक्षेत्र अधिकारी सावलीगढ़ को ग्राम निमिया में कुछ व्यक्तियों द्वारा खेत व नाले में सागौन चरपट, लठ्ठे रखे होने की सूचना प्राप्त हुई। उक्त सूचना के आधार पर एक दल गठित कर वन अमला ग्राम निमिया छन्नूलाल के खेत पर पहुंचा।

वन अमले द्वारा खेत व खेत से लगे नाले की तलाशी ली गयी। इस दौरान कुल 52 नग सागौन काष्ठ बरामद हुई थी, जिसे मौके पर ही नापजोख कर जप्तीनामा तथा मौका पंचनामा तैयार किया गया था।

मौके पर ही छन्नूलाल के विरूद्ध वन अपराध दर्ज कर पीओआर जारी किया गया था। वन परिक्षेत्र सांवलीगढ़ द्वारा अनुसंधान पूर्णकर परिवाद पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया। विचारण में अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया। जिसके आधार पर न्यायालय द्वारा आरोपी को दंडित किया गया।

“बैतूल अपडेट” व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें 👇

Optical Illusion: इस तस्वीर मे छिपा है लड़की की अलावा एक और चेहरा, क्‍या आप ढूंढ पाएंगे? 10 सेकंड में करें चैलेंज पूरा