Betul Court Decision: बैतूल। दक्षिण वनमंडल अंतर्गत आठनेर वन परिक्षेत्र से बैलगाड़ी में सागौन चरपटों का अवैध परिवहन करने वाले आरोपियों को न्यायालय भैंसदेही द्वारा एक-एक वर्ष के कारावास तथा एक हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में दिनांक 19 मार्च को आठनेर वन परिक्षेत्र में रात्रि गश्ती दल के ब्रजलाल उईके परिक्षेत्र सहायक कालापखान रोहित उईके तथा कामूलाल इवने द्वारा चारसी से रगड़गांव चोर रास्ते पर रात्रि गश्ती के दौरान 02 बैलगाडियों पर सागौन चरपटों का अवैध परिवहन करते हुए आरोपी धनराज पिता प्रहलाद तथा बाजीलाल पिता धन्नु लाजिवार निवासी चारसी को रोका तथा काष्ठ के संबंध में पूछताछ की गई।
आरोपियों द्वारा काष्ठ से संबंधित वैध कागजात नहीं दिखाये जाने पर वन अपराध दर्ज किया गया एवं मौके से अवैध सागौन चरपट 18 नग और दोनों बैलगाड़ियों को जप्त किया गया था। जप्त काष्ठ की कीमत 24 हजार 282 रू. आंकी गई थी। (Betul Court Decision)
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भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (1) (ङ) तथा म.प्र. वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 की धारा 5 (1) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था। इस मामले में डीएफओ विजयान्नतम टी.आर.के मार्गदर्शन में प्रकरण की प्रभावी विवेचना की गई तथा न्यायालय भैंसदेही के समक्ष प्रस्तुत किया गया। (Betul Court Decision)
न्यायालय भैंसदेही द्वारा दोनों आरोपियों धनराज पिता प्रहलाद तथा बाजीलाल पिता धन्नु लाजिवार निवासी चारसी को 01 वर्ष के करावास तथा एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है। (Betul Court Decision)
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