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Aadhaar Name Change: शादी के बाद आधार में बदलना है सरनेम? जानें UIDAI के नए नियम और एनेक्सचर फॉर्म की जानकारी

Aadhaar Name Change: Want to change your surname on Aadhaar after marriage? Learn about UIDAI's new rules and the Annexure form.

Aadhaar Name Change: शादी के बाद आधार में बदलना है सरनेम? जानें UIDAI के नए नियम और एनेक्सचर फॉर्म की जानकारी
Aadhaar Name Change: शादी के बाद आधार में बदलना है सरनेम? जानें UIDAI के नए नियम और एनेक्सचर फॉर्म की जानकारी

Aadhaar Name Change: यदि आपके आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में कोई त्रुटि हो गई है, विवाह के उपरांत उपनाम में परिवर्तन कराना है अथवा किसी अन्य कारण से अपना नाम बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस के विषय में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने नाम में संशोधन अथवा बदलाव करने हेतु भिन्न-भिन्न परिस्थितियों के आधार पर कागजातों की सूची निर्धारित कर दी है। अब किसी भी प्रकार के परिवर्तन के लिए एक ही तरह का आईडी प्रूफ काम नहीं आएगा। प्राधिकरण आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का भलीभांति सत्यापन करने के उपरांत ही संशोधन को मंजूरी देगा।

नाम में मामूली त्रुटि सुधारने का तरीका

यदि नाम में अक्षर की कोई छोटी गलती सुधारनी हो, बीच का नाम या सरनेम जोड़ना व हटाना हो अथवा नाम के शब्दों का क्रम आगे-पीछे करना हो, तो इसे सामान्य संशोधन की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको राम के स्थान पर रामा लिखना है तो यह छोटा बदलाव माना जाएगा। इस तरह के संशोधन हेतु आपको एक वैध पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। वहीं किसी बच्चे या नाबालिग के मामले में परिवार के मुखिया के आधार के साथ रिश्ते का प्रमाण पत्र भी जमा करके काम कराया जा सकता है।

सेंटरों पर ऑपरेटर से गलती होने पर क्या करें

अनेक बार ऐसा देखा जाता है कि आवेदक ने अपनी तरफ से बिल्कुल सही कागजात दिए थे, परंतु सेंटर पर आधार बनाते अथवा अपडेट करते समय ऑपरेटर द्वारा गलत नाम दर्ज कर दिया जाता है। इस प्रकार की परिस्थिति के निपटारे के लिए अलग प्रक्रिया बनाई गई है। यदि आवेदक वयस्क है तो उसे एनेक्सचर बी और यदि बच्चा है तो एनेक्सचर सी के प्रारूप में शपथ पत्र जमा करना होगा। इसके अतिरिक्त पहचान पत्र या संबंध दर्शाने वाला दस्तावेज भी देना पड़ सकता है। यह विशेष ध्यान रखना होगा कि सुधार के पश्चात नया दर्ज होने वाला नाम पहले दिए गए पुराने दस्तावेजों के विवरण से पूरी तरह मेल खाता हो। यदि कागजातों के विवरण में अंतर पाया जाता है तो आपका आवेदन खारिज हो सकता है।

विवाह एवं तलाक के पश्चात सरनेम बदलने की प्रक्रिया

शादी संपन्न होने के पश्चात जो महिलाएं या पुरुष अपना सरनेम बदलना चाहते हैं, उन्हें अपने पहचान पत्र के साथ एनेक्सचर डी के फॉर्म में हलफनामा देना होगा। इस हलफनामे में यह साफ तौर पर बताना होगा कि यह परिवर्तन विवाह होने के कारण किया जा रहा है। इसके स्थान पर यदि आवेदक चाहे तो अपना पंजीकृत मैरिज सर्टिफिकेट भी जमा कर सकता है। इसी प्रकार तलाक होने की स्थिति में उपनाम बदलने हेतु संबंधित विभाग का प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति ने अपना जेंडर परिवर्तित कराया है तो उसे भी नया नाम दर्ज कराने के लिए प्रामाणिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक रहेगा।

बिना किसी दस्तावेज के होने वाले सामान्य सुधार

यदि आपके नाम में केवल अंग्रेजी के बड़े और छोटे अक्षरों की स्पेलिंग संबंधी गलती ठीक करनी हो, जैसे रमेश को सही तरीके से लिखना हो, तो इसके लिए किसी भी तरह के अतिरिक्त कागजात की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी क्रम में नाम के बीच में लगाए गए बिंदु या डॉट को हटाने के लिए भी कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाता है। यदि किसी व्यक्ति के आधार रिकॉर्ड में असली नाम के साथ उर्फ दर्ज है और वह दोनों में से केवल एक नाम ही रखना चाहता है, तो इसके लिए शपथ पत्र देना होगा। बड़े व्यक्तियों के लिए एनेक्सचर ई तथा बच्चों के लिए एनेक्सचर एफ का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा आधार में अपने नाम के आगे कोई सैन्य पद या रैंक जोड़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं है।

संपूर्ण नाम में परिवर्तन कराने पर गजट अनिवार्य

यदि कोई नागरिक सामान्य संशोधन कराने के बजाय अपना पूरा का पूरा नाम बदलना चाहता है, जिससे उसकी पुरानी पहचान पूरी तरह बदल जाती है, तो इसे बड़े बदलाव की श्रेणी में शामिल किया जाता है। इस तरह के मामले में भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन और पहचान पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। प्राधिकरण आपके पुराने रिकॉर्ड्स और नए जमा किए गए कागजातों का गहराई से मिलान करेगा। पूरी जांच-पड़ताल में संतुष्ट होने के पश्चात ही नाम में इतना बड़ा परिवर्तन स्वीकार किया जाएगा। अतः आधार कार्ड में संशोधन के लिए आवेदन करने से पूर्व यह अच्छी तरह समझ लें कि आपका बदलाव छोटे स्तर का है या बड़े स्तर का।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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