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MP Pension Rules 2026: एमपी में 1 अप्रैल 2026 से नए पेंशन नियम लागू, परिवार पेंशन का दायरा बढ़ा, लाखों कर्मचारियों को राहत

MP Pension Rules 2026: अंशदायी पेंशन कर्मियों को भी मिलेगा लाभ, बेटियों की आयु सीमा खत्म, आय मानदंड और प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

MP Pension Rules 2026: एमपी में 1 अप्रैल 2026 से नए पेंशन नियम लागू, परिवार पेंशन का दायरा बढ़ा, लाखों कर्मचारियों को राहत
MP Pension Rules 2026: एमपी में 1 अप्रैल 2026 से नए पेंशन नियम लागू, परिवार पेंशन का दायरा बढ़ा, लाखों कर्मचारियों को राहत

MP Pension Rules 2026: मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशन व्यवस्था में अहम संशोधन करते हुए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। एक अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले इन प्रावधानों से लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। खास तौर पर परिवार पेंशन को लेकर पात्रता की शर्तों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।

परिवार पेंशन का अब बढ़ा दायरा

नए नियमों के तहत अंशदायी पेंशन योजना के लगभग चार लाख 60 हजार कर्मचारी अब परिवार पेंशन के पात्र होंगे। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा और अविवाहित पुत्रियों को आजीवन परिवार पेंशन देने का प्रावधान किया गया है। पहले इन मामलों में 25 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा लागू थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। मानसिक रूप से दिव्यांग आश्रितों को भी जीवनभर परिवार पेंशन का लाभ मिलेगा।

आय सीमा में भी किया गया संशोधन

परिवार पेंशन पाने वाले आश्रितों के लिए आय सीमा तय करने के तरीके में भी बदलाव किया गया है। अब न्यूनतम पेंशन 7,750 रुपये के साथ महंगाई राहत जोड़कर आय सीमा निर्धारित की जाएगी। यह संशोधन भारत सरकार के नियमों के अनुरूप किया गया है। प्रदेश में पेंशन नियम वर्ष 1976 में बने थे और लंबे समय से इन्हें केंद्र के प्रावधानों के अनुरूप करने की मांग उठ रही थी। वित्त विभाग ने नए नियमों को अधिसूचित कर दिया है।

पेंशन रोकने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पेंशन रोके जाने का निर्णय अब संबंधित प्रशासनिक विभाग लेगा। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी अधिकारियों के मामलों को निर्णय के लिए मंत्रिमंडल के सामने रखा जाएगा। केंद्रीय सेवा से राज्य सेवा में आए कर्मचारियों की पेंशन गणना में अब उनकी केंद्रीय सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी।

रोजगार के लिए अनुमति की नई व्यवस्था

सेवानिवृत्ति के एक वर्ष के भीतर यदि कोई पेंशनभोगी व्यावसायिक काम करना चाहता है तो उसे नियुक्तिकर्ता अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। आवेदन देने के 60 दिनों के भीतर यदि अस्वीकृति की सूचना नहीं मिलती है तो इसे स्वीकृति माना जाएगा।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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