DA Hike: होली से पहले राज्य सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों का बढ़ गया डीए, पेंशनरों को भी मिलेगा लाभ
DA Hike: सरकार का बड़ा फैसला, महंगाई भत्ता 25% से बढ़कर 35% हुआ, मार्च वेतन में जुड़ेगा बढ़ा हुआ डीए

DA Hike: महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए केरल से बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों को राहत देते हुए डीए में 10 प्रतिशत की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 25 फीसदी से बढ़कर 35 फीसदी हो गई है।
डीए में 10 फीसदी की बढ़ोतरी
केरल सरकार ने 20 फरवरी 2026 को इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किया। फैसले के मुताबिक महंगाई भत्ते में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका लाभ राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ पेंशन पाने वालों को भी मिलेगा। बढ़ी हुई दरें लागू होने के बाद डीए और डीआर 35 प्रतिशत हो गया है।
किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
इस निर्णय का फायदा राज्य सरकार के विभागों में कार्यरत कर्मचारियों के अलावा स्थानीय स्वशासी संस्थाओं के स्टाफ को भी मिलेगा। एडेड स्कूल, कॉलेज और पॉलिटेक्निक संस्थानों में काम करने वाले शिक्षक और गैर-शिक्षक कर्मचारी भी इसके दायरे में आएंगे। पूर्णकालिक आकस्मिक कर्मचारी भी इस बढ़ोतरी के पात्र होंगे। बढ़ा हुआ डीए मार्च महीने के वेतन में जोड़ा जाएगा और यह राशि पात्र वेतन के आधार पर तय की जाएगी।
इन्हें भी करना होगा आदेश लागू
राज्य के सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक निगमों, स्वायत्त संस्थाओं, बोर्ड और अनुदान प्राप्त संस्थानों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जो संस्थाएं राज्य सरकार के डीए और डीआर पैटर्न का पालन करती हैं, वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार इसे लागू कर सकती हैं। यदि किसी संस्था के लिए अतिरिक्त खर्च वहन करना संभव नहीं है तो उसे पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
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इन संस्थानों पर सीधे लागू नहीं
केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और केरल स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन पर यह आदेश सीधे प्रभावी नहीं होगा। इन संस्थानों को अलग प्रक्रिया अपनानी होगी। सरकार के इस कदम से लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों की आय में बढ़ोतरी होगी, जिससे महंगाई के असर को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी।
कब किया जाएगा भुगतान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित डीए मार्च 2026 के वेतन में शामिल होगा, जिसका भुगतान अप्रैल 2026 में किया जाएगा। इसी तरह डीआर अप्रैल 2026 की पेंशन के साथ दिया जाएगा। बकाया राशि के संबंध में अलग से आदेश जारी किए जाएंगे।
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प्री-रिवाइज्ड वेतनमान की नई दरें
विभिन्न पे रिविजन आदेशों के तहत भी डीए और डीआर की नई दरें तय की गई हैं। G.O.(P) No.07/2016 और G.O.(P) No.09/2016 के अंतर्गत दर 72 प्रतिशत होगी। G.O.(P) No.85/2011 और G.O.(P) No.87/2011 के तहत 230 प्रतिशत लागू होगा। G.O.(P) No.145/2006 और G.O.(P) No.180/2006 के लिए 466 प्रतिशत निर्धारित किया गया है। वहीं G.O.(P) No.3000/1998 और G.O.(P) No.3001/1998 के तहत 525 प्रतिशत की दर लागू रहेगी।
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