Supervisor Recruitment 2024: पर्यवेक्षक भर्ती 2024… ज्वाइनिंग डेट 28 फरवरी तक बढ़ी, बिना हेल्थ सर्टिफिकेट भी जॉइनिंग की छूट
Supervisor Recruitment 2024: महिला एवं बाल विकास विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, एक माह बाद तक जमा कर सकेंगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र

Supervisor Recruitment 2024: महिला एवं बाल विकास विभाग की पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2024 में चयनित अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। ज्वाइनिंग के दौरान सामने आ रही दिक्कतों को देखते हुए अंतिम तिथि बढ़ाने और स्वास्थ्य प्रमाण पत्र संबंधी नियमों में व्यावहारिक ढील देने का निर्णय लिया गया है, जिससे उम्मीदवार बिना परेशानी अपनी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर सकें।
अभी 23 फरवरी है लास्ट डेट
महिला एवं बाल विकास विभाग में पर्यवेक्षक पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को पहले 23 फरवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही यह शर्त रखी गई थी कि ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा।
हालांकि, कई जिलों से अभ्यर्थियों ने विभाग को जानकारी दी कि मेडिकल बोर्ड सप्ताह में केवल एक दिन ही बैठता है। इस वजह से तय समय सीमा के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनवाना कई उम्मीदवारों के लिए संभव नहीं हो पा रहा था। परिणामस्वरूप चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग प्रक्रिया में व्यावहारिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था।
मंत्री बोलीं- आखरी तारीख बढ़ाएं
इन परिस्थितियों को देखते हुए महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने मामले को गंभीरता से लिया। उन्होंने निर्देश जारी किए कि चयनित पर्यवेक्षकों के लिए ज्वाइनिंग की अंतिम तिथि बढ़ाकर 28 फरवरी 2026 कर दी जाए। इससे अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा और वे आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे।
एक महीने में दे सकेंगे स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
इसके साथ ही स्वास्थ्य प्रमाण पत्र को लेकर भी राहत दी गई है। यदि कोई चयनित अभ्यर्थी ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसे मध्यप्रदेश शासन के मूलभूत नियम 10 (ए) के तहत ज्वाइनिंग के एक माह के भीतर स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जमा करने की अनुमति दी जाएगी। इससे उम्मीदवारों को अनावश्यक दबाव से राहत मिलेगी।
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तत्काल जारी किए जाएं स्पष्ट आदेश
मंत्री सुश्री भूरिया ने स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य योग्य अभ्यर्थियों को तकनीकी कारणों से वंचित होने से बचाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी जिलों में इस संबंध में स्पष्ट आदेश तत्काल जारी किए जाएं, ताकि चयनित अभ्यर्थियों को किसी भी तरह की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े।
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