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Section 163 Betul District: बैतूल जिले में लागू हुई धारा 163, रैली-धरना और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक, जानें क्या हैं नियम

Section 163 Betul District: बैतूल। बैतूल जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा भारतीय नागरिक संहिता की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। इसके तहत कई गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति, समूह या संस्था सार्वजनिक स्थानों पर धारदार या अन्य हथियार, आग्नेय अस्त्र-शस्त्र, हॉकी, डण्डा, रॉड आदि लेकर नहीं चलेगा तथा न ही उनका प्रदर्शन या दुरुपयोग करेगा।

Section 163 Betul District: बैतूल जिले में लागू हुई धारा 163, रैली-धरना और सोशल मीडिया पोस्ट पर रोक, जानें क्या हैं नियम

बिना अनुमति नहीं होंगे यह आयोजन

किसी भी प्रकार की सभा, धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन बिना अनुमति नहीं किया जा सकेगा।

यह सामग्री नहीं की जा सकेंगी शेयर

सोशल मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के माध्यम से विधि-विरुद्ध संदेश, चित्र, टिप्पणी, पोस्टर या धार्मिक/साम्प्रदायिक भावनाएं भड़काने वाली सामग्री साझा करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

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ज्वलनशील पदार्थ लेकर नहीं चल सकेंगे

किसी भी व्यक्ति या समूह को एसिड, पेट्रोल, कैरोसिन जैसे ज्वलनशील पदार्थ लेकर चलने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी। धरना, जुलूस, रैली आदि में पटाखों या विस्फोटक सामग्री के उपयोग पर पूर्णत: रोक रहेगी।

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बगैर अनुमति टैंड-पंडाल नहीं लगेंगे

टैंट या पंडाल का निर्माण किसी भी सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति नहीं किया जाएगा। किसी भी सड़क, मार्ग, हाईवे या रास्ते पर यातायात में व्यवधान उत्पन्न करने या लोगों की आवाजाही रोकने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।

भड़काऊ संदेश शेयर करना प्रतिबंधित

कोई भी व्यक्ति या ग्रुप एडमिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ई-मेल आदि पर आपत्तिजनक, भड़काऊ या अफवाह फैलाने वाले संदेश/चित्र/पोस्ट साझा नहीं करेगा।

प्रतिबंधों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन प्रतिबंधों के उल्लंघन पर भारतीय नागरिक संहिता के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।


मुलताई टीआई लाइन अटैच, परिहार को कमान

मुलताई शहर में गुरुवार शाम को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इस घटना के बाद शहर में स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। इसके मद्देनजर पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन ने मुलताई टीआई देवकरण डेहरिया को लाइन अटैच कर दिया है। उनके स्थान पर आठनेर थाना प्रभारी नरेंद्र सिंह परिहार को मुलताई थाना प्रभारी बनाया गया है।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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