Betul Samachar: ककड़ी लेने गए किशोर की करंट लगने से मौत, दो आरोपी गिरफ्तार
Betul Samachar: बैतूल। जिले के बीजादेही थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना हो गई। एक खेत में ककड़ी लेने गए 17 वर्षीय किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच के बाद इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भिजवा दिया गया है।
पुलिस विभाग बैतूल के जनसंपर्क अधिकारी ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि थाना बीजादेही पुलिस को 13 सितंबर 2025 को सूचना प्राप्त हुई कि नाबालिग अमित उईके पिता राजू उईके उम्र 17 वर्ष का शव उसके घर के पास बाड़ी में पड़ा हुआ है। शव पंचायतनामा की कार्यवाही कर शव को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिचोली भेजा गया, जहाँ पोस्टमार्टम कराया गया।
परिजनों ने यह दी पुलिस को जानकारी
परिजनों ने बताया कि मृतक 11 सितंबर की रात्रि लगभग 8 बजे खाना खाने के बाद फॉरेस्ट नाके के पास दुकान पर गया था। इस संबंध में थाना बीजादेही में मर्ग पंजीबद्ध किया गया। पुलिस ने मर्ग की जांच शुरू की।

एफएसएल टीम ने जुटाए मौके से साक्ष्य
पुलिस अधीक्षक बैतूल वीरेंद्र जैन के निर्देशानुसार सीन ऑफ क्राइम मोबाइल यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षक आबिद अंसारी द्वारा घटनास्थल से साक्ष्य संकलन की कार्यवाही कराई जाकर विधिवत फोटोग्राफी कराई गई।
दोस्तों से पूछताछ में हुआ यह खुलासा
जांच के दौरान मृतक के दोस्तों से पूछताछ में खुलासा हुआ कि 11 सितंबर की रात्रि को अमित अपने दोस्तों के साथ मोबाइल गेम खेल रहा था। इसी दौरान वह अपने एक नाबालिग मित्र के साथ पास के खेत में ककड़ी तोड़ने गया, जहाँ उसे करंट लग गया और उसकी मृत्यु हो गई।

खेत मालिक ने सुरक्षा के लिए लगाए तार
जांच में पाया गया कि आरोपी हरि सलाम पिता छोटेलाल सलाम उम्र 60 वर्ष निवासी ग्राम चिखलीमाल ने अपने खेत की सुरक्षा के लिए बिजली के करंट वाले तार लगाए थे। घटना के बाद हरि सलाम ने बिना किसी को सूचना दिए तारों को निकालकर घर में छुपा दिया।
शव को दामाद के साथ घर के पास फेंका
उसने बाद में अपने दामाद संतोष धुर्वे पिता मंसूलाल धुर्वे उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम पाण्डाझिरी के साथ मिलकर 12-13 सितंबर की मध्यरात्रि में मृतक का शव रस्सी और लकड़ी की बल्ली से बांधकर मृतक के घर के पास फेंक दिया।
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आरोपियों को किया गिरफ्तार, प्रकरण दर्ज
जांच उपरांत थाना बीजादेही पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध धारा 105, 238, 3(5) भारतीय न्याय संहिता 2023 का प्रकरण पंजीबद्ध किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें जिला जेल भेजा गया है।
प्रकरण में आरोपियों से खेत में लगाए गए करंट के तार, मृतक की चप्पल, शव को ले जाने में प्रयुक्त रस्सी और लकड़ी की बल्ली बरामद की गई है।
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प्रकरण में इनकी रही मुख्य भूमिका
इस कार्यवाही में थाना प्रभारी बीजादेही उप निरीक्षक रवि शाक्य, सीन ऑफ क्राइम एक्सपर्ट निरीक्षक आबिद अंसारी, सहायक उप निरीक्षक अवधेश वर्मा, आरक्षक ऋषिराज राठौर, डॉग मास्टर विवेक गाडगे एवं चालक सतीश कुमार की विशेष भूमिका रही।
पुलिस ने करंट को लेकर दी यह चेतावनी
बैतूल पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि खेतों, नदियों-नालों की बाउंड्री अथवा घरों की सुरक्षा हेतु बिजली के तारों का उपयोग न करें। ऐसा कृत्य न केवल जानलेवा है बल्कि कानूनन भी अपराध है।
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