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बैतूल शहर में भारी वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध और बढ़ाया गया

  • उत्तम मालवीय, बैतूल
    कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस द्वारा नगरीय क्षेत्र बैतूल में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु 24 फरवरी तक नगर के सात मार्गों पर प्रात: 8 बजे से रात्रि 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया था। सार्वजनिक सुरक्षा व जनसुविधा की दृष्टि से उक्त प्रतिबंध 26 फरवरी से 24 मार्च तक विस्तारित किया गया है। विस्तारित अवधि में प्रतिबंध की अवधि प्रात: 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक रहेगी।

    यह आदेश अति आवश्यक सेवाएं जैसे दवाइयों, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न, दूध एवं पशुओं के चारा का परिवहन करने वाले तथा लोक परिवहन में प्रयुक्त वाहनों पर प्रभावशील नहीं होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरूद्ध युक्तियुक्त एवं सुसंगत प्रावधानों के अधीन कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।

    इन मार्गों पर भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

    🟤 गेंदा चौक से कारगिल चौक तरफ का मार्ग।
    🟤 कॉलेज चौक से कंट्रोल रूम चौक वाला मार्ग।
    🟤 कॉलेज चौक से बाबू चौक वाला मार्ग।
    🟤 दिलबहार चौक से तांगा स्टैंड वाला मार्ग।
    🟤 कांतिशिवा चौक से तांगा स्टैंड वाला मार्ग।
    🟤 कोतवाली चौराहा से लल्ली चौक वाला मार्ग।
    🟤 दिलबहार चौक से मैकेनिक चौक वाला मार्ग।

    बैतूल के सात मार्गों पर सुबह 8 से तक 9 बजे तक भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित

  • उत्तम मालवीय

    मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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